इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वैश्विक महामारी कोरोनावायरस के मद्देनजर प्रदेश के आधा दर्जन जनपद अलंकारों को सप्ताह में सिर्फ 5 दिन खोलने का आदेश दिया है। हर शनिवार और रविवार को इन अदालतों को पूरी तरह से बंद रखने का आदेश दिया गया है। बंदी अवधि में संबंधित जिलों के जिला मजिस्ट्रेट सीएमओ, सीएमएस और सैनिटरीकरण से जुड़े अन्य अधिकारियों को पूरे न्यायालय परिसर को सैनिटरीज़ करने और कोरोना से आरक्षण के हर उपाय सुनिश्चित करने को कहा है।
26 नवंबर को हाईकोर्ट इलाहाबाद के रजिस्ट्रार जनरल अजय कुमार श्रीवास्तव की ओर से जारी उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश के सूचकांक में प्रदेश के गौतमबुद्ध नगर, मेरठ, हापुड़, बागपत, गाज़ियाबाद, बुलंदशहर जिला न्यायालय के आदेश तक प्रत्येक शनिवार और रविवार को पूर्ण रूप से बंद। रहेंगे। कोरोना के बढ़ते हुए मामलों को देखने वाले पूर्ण एहतियात बरत करेंगे।
अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा हाईकोर्ट का यह आदेश
आदेश में कहा गया है कि शनिवार और रविवार की बंदी अगले आदेश तक जारी रहेगी इस दौरान इन जनपद अललियों को कोरोना आरक्षण से संबंधित सभी उपायों को संबंधित न्यायालयों के जिला जज संबंधित जिलों के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सीएमओ बैंक और अन्य एजेंसियों के अधिकारियों से संपर्क करके सुनिश्चित करें। कर रहा है ताकि कोरोना प्रसार को रोका जा सके।