एम्बुलेंस वालों की मनमानी पर रोक लगाएगी सरकार, भ्रम फैलाने वालों पर होगा कानूनी एक्शन

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पर परिवहन विभाग द्वारा प्रदेश में कोविड-19 से संक्रमित मरीजों के परिवहन के लिये प्रायवेट एम्बुलेंस की दरों का निर्धारण कर दिया गया है। निर्धारित की गई दरें तत्काल प्रभाव से लागू होंगी।

अपर मुख्य सचिव, परिवहन श्री एस.एन. मिश्रा ने प्रायवेट एम्बुलेंस की दरों का निर्धारण कर आदेश जारी कर दिया है। जारी आदेश में ए.एल.एस. एम्बुलेंस और बी.एल.एस. एम्बुलेंस के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति किलोमीटर निर्धारित की गई दरें निम्नानुसार हैं:-

 

एम्बुलेंस का प्रकार

शहरी क्षेत्र

ग्रामीण क्षेत्र

ए.एल.एस.

प्रथम 10 किलोमीटर के लिये 500 रुपये एवं तत्पश्चात 25 रुपये प्रति किलोमीटर

प्रथम 20 किलोमीटर के लिये 800 रुपये एवं तत्पश्चात 25 रुपये प्रति किलोमीटर

बी.एल.एस.

प्रथम 10 किलोमीटर के लिये 250 रुपये एवं तत्पश्चात 20 रुपये प्रति किलोमीटर

प्रथम 20 किलोमीटर के लिये 500 रुपये एवं तत्पश्चात 20 रुपये प्रति किलोमीटर

 

Share this with Your friends :

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on twitter