वित्त मंत्रालय ने रुपे कार्ड और यूपीआई से हुए लेनदेन पर इस वर्ष पहली जनवरी के बाद वसूले गये शुल्क तुरंत वापस करने को कहा है। मंत्रालय ने बैंकों से भविष्य में इलेक्ट्रोनिक माध्यम से किये गये किसी भी लेनदेन पर कोई शुल्क न लगाने को कहा।
वित्त मंत्रालय ने बैंकों को कहा कि वे यूपीआई से होने वाले लेन-देन पर शुल्क ना वसूले। मंत्रालय ने कहा है कि ये दिसंबर 2019 में जारी किए गए सर्कुलर का उल्लंघन है और बैंक तत्काल वसूले गए चार्ज को वापस करें।