लखनऊ । उप्र के आबकारी विभाग के ताजा सर्कुलर ने शराब के शौकीनों को बैचेन कर दिया है। नए आदेश के अनुसार शराब पीने वाले लोगों को अगर घर में चार से ज़्यादा शराब की बोतल रखनी है तो उसके लिए उन्हें लाइसेंस लेना होगा। बता दें कि लाइसेंस लेने के लिए 12 हजार रुपये की फीस जमा करनी होगी, साथ ही 51 हजार रुपये बतौर सिक्योरिटी जमा करने होंगे। बता दें कि अभी तक अपने उपयोग के लिए शराब रखने के लिए सरकार की ओर से कोई सीमा तय नहीं की गई थी।
लेकिन अब बिना लाइसेंस शराब रखने की सीमा 4 बोतल तक तय की गई है। आबकारी विभाग के आदेश के मुताबिक शराब रखने की यह सीमा देशी, विदेशी और आयातित सभी प्रकार की शराब पर लागू रहेगी। इस आदेश में कहा गया है कि लाइसेंस लेने के बाद व्यक्ति अपने उपयोग के लिए, रिश्तेदारों, दोस्तों को शराब परोस सकता है, लेकिन इसके लिए वह कोई भुगतान नहीं ले सकता है।
सिर्फ एक साल के लिए मिलेगा लाइसेंस
आबकारी विभाग के आदेश में कहा गया है कि शराब का लाइसेंस कलेक्टर कार्यालय से प्राप्त किया जाएगा। इसकी अवधि सिर्फ 1 वर्ष निर्धारित की गई है। साथ ही एक मूल निवास के आधार पर एक ही व्यक्ति को लाइसेंस जारी किया जाएगा। गेस्ट हाउस और फार्म हाउस के लिए अलग से लाइसेंस लेना होगा। लाइसेंस फीस का भुगतान आॅनलाइन लिया जाएगा।
आयकर रिटर्न भरने वालों को मिलेगा लाइसेंस
नए नियम के अनुसार लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आवेदक के पास पिछले पांच वर्षों की रिटर्न के दस्तावेज भी होने जरूरी हैं। इसमें कहा गया है कि इन 5 में से 3 वर्षों में 20 प्रतिशत की दर से आयकर का भुगतान भी किया जाना चाहिए। इसके साथ ही पैन कार्ड, आधार कार्ड की प्रति भी जमा करना जरूरी है। इसके साथ ही व्यक्ति को अपने पते के प्रमाण स्वरुप किरायनामा या फिर जमीन से जुड़े कागजात भी प्रस्तुत करने जरूरी होंगे।