भोपाल: मध्य प्रदेश में एक जून से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होगी। पांच फीसद से अधिक और इससे कम संक्रमण दर वाले शहरों के लिए अलग—अलग नियम होंगे। अनलॉक में मास्क पहनने को लेकर विशेष उपाय किए गए हैं। दुकानदारों के लिए नियम होगा कि वे खुद भी मास्क पहनें और ग्राहकों को भी मास्क पहनने को कहें। बिना मास्क वाले ग्राहक को सामान देने पर दुकान सील की जाएगी। गृह विभाग ने अनलॉक में प्रतिबंध और छूट को लेकर निर्देश जारी कर दिए हैं। ये नियम एक से 15 जून तक प्रभावशील रहेंगे। अंतिम संस्कार के लिए 10 और विवाह समारोह में दोनों पक्षों के 20 लोग ही शामिल हो सकेंगे। प्रदेश में किसी भी तरह के सामाजिक, राजनीतिक, खेल, सांस्कृतिक, धार्मिक आयोजन नहीं होंगे। स्कूल, कालेज और कोचिंग संस्थान भी नहीं खुलेंगे। सिनेमाघर, शापिंग मॉल, स्वीमिंग पूल, थियेटर, पिकनिक स्थल, आडिटोरियम के खोलने पर प्रतिबंध जारी रहेगा। धार्मिक और पूजा स्थल पर एक समय में चार से अधिक लोग उपस्थित नहीं रहेंगे।