दतिया। सितंबर माह में उपभोक्ताओं को आधुनिक मशीनों से खाद्यान्न वितरण किया जाएगा। इस व्यवस्था से खाद्यान्न वितरण की मात्रा की जानकारी उपभोक्ताओं को उनके मोबाईल पर भी आसानी से मिल पाएगी। जिससे उपभोक्ता उसे मिलने वाली राशन सामग्री और मोबाइल मैसेज में राशन सामग्री की मात्रा का मिलान कर पाएगा। साथ ही उसके पास विभिन्न महिनों में कितनी राशन सामग्री दी गई, इसका भी ब्यौरा मोबाइल मैसेज के रूप में रहेगा।
उचित मूल्य की दुकान पर खाद्यान्न वितरण में गड़बड़ीन हो इसके लिए शासन स्तर से नई आधुनिक मशीनों की व्यवस्था की जा रही है।‘जियोफेसिंग’ मशीन 100 मीटर की परिधि में ही संचालित होगी। मशीन जिस दुकान पर संचालित होगी उसकी लोकेशन का पता चल जाएगा। इस मशीन में यह व्यवस्था रहेगी कि उपभोक्ता का अंगूठा लगाने के बाद यह स्वतः ही बंद हो जाएगी। इसमें छेड़छाड़ नहीं की जा सकेगी। मशीन के माध्यम से उपभोक्ताओं को प्रदाय किए गए खाद्यान्न की मात्रा की जो पर्ची निकलेगी, वही पर्ची उपभोक्ता के मोबाईल पर डिजीटल पर्ची के रूप में प्रदर्शित होगी। जिससे खाद्यान्न वितरण की धोखाधड़ी पर रोक लगेगी।
कलेक्टर संजय कुमार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से उपभोक्ताओं को प्रदान होने वाले खाद्यान्न वितरण की समीक्षा के दौरान इस व्यवस्था की जानकारी देते हुए बताया कि उचित मूल्य दुकानों के जो सैल्समैन उपभोक्ताओं को खाद्यान्न वितरण नहीं करते, समय पर दुकान नहीं खोलते उनके विरूद्ध पुलिस में प्राथमिकी दर्ज कराकर उनसे दुकान वापिस लेकर महिला स्व-सहायता समूहों से संचालित कराई जाएगी।
सितम्बर माह में मिलेगा 10 किलो खाद्यान्न
उचित मूल्य की दुकान से सितम्बर माह का खाद्यान्न 4 सितम्बर से 5 दिनों तक प्रदाय किया जाएगा। सैल्समेनों को स्पष्ट रूप से हिदायत दी गई है कि उपभोक्ताओं को खाद्यान्न वितरण के लिए उनके घर पर जाकर जो सेल्समेन अंगूठा के निशान लगावाएंगे उनके विरूद्ध पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। कलेक्टर ने स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा है कि खाद्यान्न वितरण से कोई पात्र उपभोक्ता वंचित न रहे लेकिन किसी भी अपात्र को खाद्यान्न का वितरण भी न हो।
लंबे समय से खाद्यान्न न लेने वालों के नाम हटेंगे
कलेक्टर ने सैल्समेनों को निर्देश दिए हैं कि ऐसे उपभोक्ता या परिवार जो कई महिनों से दुकान से खाद्यान्न नहीं लेने आ रहे हैं या अन्य स्थानों पर रहने लगे। ऐसे लोगों के नाम काटने के लिए संबंधित क्षेत्र के सहायक आपूर्ति अधिकारी को सूची भेजें। जिससे सत्यापन उपरांत नाम हटाने की कार्रवाई की जा सके। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि मशीनों के बंद हो जाने के कारण जिन दुकान पर खाद्यान्न वितरण कम हुआ है। उन दुकानों पर अतिरिक्त मशीन की व्यवस्था करने के संबंधित एजेंसी को निर्देश दिए जाएं। जिले में एक सैल्समैन के पास दो से अधिक दुकान आबंटित न हो।