चुनाव के बाद हिंसा : ममता सरकार को झटका, HC का आदेश- सभी पीड़ितों के केस दर्ज हों, इलाज-राशन भी दिया जाए
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कोलकाता : बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा के मामले में कलकत्ता हाई कोर्ट ने शुक्रवार को सख्त रुख अख्तियार करते हुए पुलिस को आदेश दिया कि वह हिंसा पीड़ितों के सभी मामले दर्ज करे।

अदालत ने राज्य सरकार को सभी पीड़ितों के लिए चिकित्सा सुविधा सुनिश्चित करने और राशन कार्ड न होने पर भी प्रभावितों के लिए राशन सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया है।

गौरतलब है कि कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय पीठ बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा का आरोप लगाने वाली कई जनहित याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है।

इसी पीठ ने उक्त निर्देश दिए। पीठ ने इसके साथ ही भाजपा कार्यकर्ता अभिजीत सरकार के शव का कोलकाता के कमांड अस्पताल में फिर से पोस्टमार्टम कराने का आदेश भी दिया है।

इसके अलावा अदालत ने हिंसा की जांच के लिए मौके पर गए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) के सदस्यों पर हुए हमले पर भी सख्त रवैया अपनाया है।

पीठ ने जादवपुर के जिलाधिकारी (डीएम) और पुलिस अधीक्षक (एसपी) को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए पूछा है कि क्यों न उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू की जाए? पीठ में इसके साथ ही राज्य के मुख्य सचिव को चुनाव बाद हुई हिंसा से संबंधित सभी दस्तावेजों को सुरक्षित रखने के भी निर्देश दिए हैं।

एनएचआरसी समिति द्वारा प्रस्तुत अंतरिम रिपोर्ट के आधार पर पीठ ने यह निर्देश दिए हैं। एनएचआरसी की जांच को 13 जुलाई तक बढ़ाया पीठ ने इसके अलावा चुनाव बाद हिंसा की एनएचआरसी की जांच को 13 जुलाई तक बढ़ा दिया है.

इस मामले की अगली सुनवाई भी अब 13 जुलाई को ही होगी। अदालत ने राज्य सरकार को जो भी निर्देश दिए हैं, उसकी कार्रवाई के संबंध में 13 जुलाई को स्टेटस रिपोर्ट भी पेश करने का निर्देश दिया है।

गौरतलब है कि हाई कोर्ट के आदेश पर मानवाधिकार उल्लंघनों की जांच कर रही एनएचआरसी की समिति ने इससे पहले हिंसा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा और पीड़ितों से बातचीत के बाद 30 जून को पिछली सुनवाई के दौरान पीठ के समक्ष सीलबंद लिफाफे में अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सौंपी थी। कोलकाता के जादवपुर इलाके में इसी समिति के सदस्यों पर 29 जून को हमला हुआ था।

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