लाल किला हिंसा : लाखा सिधाना को राहत, कोर्ट ने 20 जुलाई तक बढ़ाई गिरफ्तारी से अंतरिम राहत

नई दिल्ली : ट्रैक्टर परेड के दौरान 26 जनवरी को लाल किले पर हुए उपद्रव के मामले में आरोपित गैंगस्टर से एक्टीविस्ट बने लक्खा सिधाना को 20 जुलाई तक गिरफ्तारी से राहत दी गई है।

सिधाना ने तीस हजारी की एक अदालत में अग्रिम जमानत अर्जी दायर की थी, जिस पर पुलिस ने अपना जवाब दाखिल नहीं किया है। सिधाना को पहले तीन जुलाई तक गिरफ्तारी से राहत दी गई थी।

अदालत ने राहत अवधि को बढ़ाते हुए कहा कि हम कोई जेल भरो आंदोलन नहीं चाहते हैं। यह राजनीतिक मसले हैं। अगर प्रदर्शनकारी अपनी बात कहना चाहते हैं तो यह उनका अधिकार है।

वैसे भी इस मामले में तो मौलिक अधिकार भी शामिल है। उपद्रव से जुड़े अन्य मामले में अदालत ने खेमप्रीत सिंह नाम के आरोपित को जमानत दी है। उस पर पुलिसकर्मी पर हमले का आरोप है। अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष की तरफ से दाखिल की गई फोटो और वीडियो में कुछ साफ नहीं है और न ही आरोपित किसी पर हमला करते हुए दिख रहा है।

वैसे भी पुलिस इस मामले में आरोपपत्र दाखिल कर चुकी है और आरोपित से आगे की पूछताछ के लिए कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसे में उसे न्यायिक हिरासत में रखने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। लिहाजा आरोपित की जमानत अर्जी कुछ शर्तों के साथ मंजूर की जाती है। 

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