एनसीबी प्रमुख के खिलाफ शिकायत पर जांच का आग्रह : शीर्ष अदालत चार हफ्ते बाद करेगी सुनवाई

नई दिल्ली : उच्चतम न्यायालय एक दंत चिकित्सक की याचिका पर चार सप्ताह बाद सुनवाई करेगा, जिसमें नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) के प्रमुख राकेश अस्थाना के खिलाफ जांच का आग्रह खारिज करने के दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती दी गई है। दंत चिकित्सक ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर आग्रह किया था कि उसकी शिकायत पर केंद्र, केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआइ) को अस्थाना के खिलाफ जांच करने तथा मुकदमा चलाने का निर्देश दिया जाना चाहिए।

उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ दायर याचिका 13 मई को सुनवाई के लिए न्यायमूर्ति यूयू ललित और बीआर गवई की पीठ के समक्ष आई। पीठ ने अपने आदेश में कहा, याचिकाकर्ता के वकील के आग्रह पर मामले की सुनवाई चार सप्ताह के लिए स्थगित की जाती है।

उच्च न्यायालय ने चंडीगढ़ निवासी डाक्टर मोहित धवन की याचिका 15 फरवरी को खारिज कर दी थी, जिसमें उन्होंने अपनी शिकायत पर केंद्र, सीवीसी और सीबीआइ को अस्थाना के खिलाफ जांच शुरू करने एवं आपराधिक अभियोग चलाने का निर्देश दिए जाने का आग्रह किया था। याचिका को खारिज करते हुए उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता पर 20 हजार रुपये का जुर्माना लगा दिया था।

दंत चिकित्सक ने अस्थाना के खिलाफ भ्रष्टाचार रोकथाम कानून के तहत शिकायत दायर की थी। उन्होंने अस्थाना के खिलाफ जांच एवं आपराधिक अभियोग का निर्देश दिए जाने का आग्रह करते हुए पहले शीर्ष अदालत में ही याचिका दायर की थी, लेकिन आठ फरवरी को इसे यह कहते हुए वापस ले लिया था कि वह उच्च न्यायालय जाएंगे। 

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