लखीमपुर खीरी : लखीमपुर खीरी कांड के मुख्य आरोपित केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय मिश्र के पुत्र आशीष मिश्र के तीन दिनों का पुलिस रिमांड मंजूर कर लिया गया है।
आशीष मिश्र 12 अक्टूबर सुबह दस बजे से 15 अक्टूबर सुबह दस बजे तक पुलिस कस्टडी में रहेंगे। सोमवार को दोपहर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) ने अभियोजन पक्ष की पुलिस कस्टडी रिमांड की अर्जी पर दोनों पक्षों की बहस सुनने के दो घंटे बाद फैसला सुनाया। रिमांड के दौरान एसआइटी आशीष मिश्र से घटना की बाबत गहन पूछताछ करेगी और साक्ष्य संकलन भी करेगी।
मांगा था 14 दिन की रिमांड : रिमांड पर बहस के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी एसपी यादव ने कोर्ट को बताया कि पूछताछ के दौरान आशीष ने केवल 40 सवालों के जवाब दिए। घटना से संबंधित कुछ साक्ष्य संकलन किए जाने के लिए उसका 14 दिनों का पुलिस कस्टडी रिमांड दिया जाना जरूरी है। साथ ही उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय की कुछ विधि व्यवस्थाओं का भी हवाला दिया।

आरोपित के अधिवक्ता अवधेश कुमार दुबे व अवधेश कुमार सिंह ने रिमांड अर्जी का विरोध करते हुए बताया कि आरोपित आशीष से एसआइटी 12 घंटे लगातार पूछताछ कर चुकी है। इस दौरान उसने सभी सवालों का जवाब दिए और विवेचना में पूरा सहयोग किया। अभियोजन पक्ष को कोई साक्ष्य संकलन नहीं करना है। केवल प्रताड़ित करने के लिए रिमांड मांगा जा रहा है।
अभियोजन पक्ष की रिमांड अर्जी में इस बात का कोई जिक्र नहीं किया गया कि उससे क्या पूछताछ करनी है और कौन सा साक्ष्य संकलन करना है? लगभग आधा घंटे तक दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद सीजेएम ने आदेश सुरक्षित कर लिया।
लगभग साढ़े चार बजे के करीब सीजेएम ने आशीष मिश्र को पुलिस रिमांड में दिए जाने का फैसला सुनाया।