राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रसरकार(GNCTD) संशोधनअधिनियम, 2021, लोकसभा द्वारा22 मार्च 2021 और राज्य सभाद्वारा 24 मार्च 2021 को पारितकिए जाने तथा भारत के राष्ट्रपतिद्वारा 28 मार्च 2021 को अनुमोदितकिए जाने के बाद प्रभावी हो गयाहै। संशोधन अधिनियम सेअधिनियम की धारा 21, 24, 33 और 44 में संशोधन किया गया है।
संशोधन अधिनियम का उद्देश्य इसेराजधानी की जरूरतों के लिएअधिक प्रासंगिक बनाना ; निर्वाचितसरकार और उपराज्यपाल (एलजी) के उत्त्तरदायित्व को परिभाषितकरना; और, विधायिका तथाकार्यपालिका के बीच सौहार्दपूर्णसंबंध बनाना है।
संशोधन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रदिल्ली में बेहतर प्रशासन सुनिश्चितकरेगा और दिल्ली के आम लोगों केलिए बनाई गईं योजनाओं तथाकार्यक्रमों के बेहतर कार्यान्वयन मेंअग्रणी होगा।
संशोधन मौजूदा कानूनी औरसंवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप हैं, और माननीय उच्चतम न्यायालय केदिनांक 04.07.2018 और14.02.2019 के निर्णय केअनुरूप है।
GNCTD अधिनियम, 1991 में संशोधन, निर्वाचित सरकार को भारत के संविधान की राज्य और समवर्ती सूचियों में हस्तांतरित विषयों, स्वास्थ्य और शिक्षा आदि सहित, के लिए आवश्यक कार्रवाई करने के संवैधानिक तथा कानूनी उत्तरदायित्वों में किसी भी तरह परिवर्तन नहीं करता।
