नईदिल्ली। केंद्र सरकार ने आदेश की अवहेलना करने को लेकर सोशल मीडिया (social media) संचालित करने वाली कंपनियों को कड़ी चेतावनी दी है। सरकार इन कंपनियों के नियमन के लिए ड्रॉफ्ट रूल भी तय कर रही है। सोशल मीडिया के लिए तय जा रहे ड्राफ्ट रूल के मुताबिक, एक चीफ कंप्लायंस ऑफिसर की नियुक्ति करनी होगी, जो 24 घंटे कानून प्रवर्तन एजेंसियों के निर्देशों पर जवाब देंगी और अनुपालन के लिए नियमित रिपोर्ट देंगे।
फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम और समाचार से जुड़े वेबसाइटों को इसके जरिये नियमित किया जाएगा। केंद्र सरकार के निर्देशों पर कुछ अकाउंट को ब्लॉक करने से इनकार करने पर ट्विटर से छिड़े विवाद के बीच सरकार ने सभी सोशल मीडिया कंपनियों, वीडियो स्ट्रीमिंग यानी ओटीटी प्लेटफॉर्म और समाचार से जुड़ी वेबसाइटों को नियमित करने के लिए ड्रॉफ्ट रूल तैयार किए हैं। इन सभी के लिए स्व नियमन का तंत्र विकसित किया जा रहा है, जिसमें आचार नीति और नियमित तौर पर अनुपालन रिपोर्ट भेजना शामिल है।
सूत्रों का कहना है कि ड्रॉफ्ट रूल के तहत एक शिकायत निवारण तंत्र पोर्टल बनाना होगा और निगरानी का एक तंत्र भी होगा। यह निगरानी तंत्र सरकार द्वारा विकसित किया जाएगा, जो आचार नीति का पालन सुनिश्चित कराएगा।