हिमाचलः चार जिलों में 27 से रात्रि कर्फ्यू, बिना निगेटिव रिपोर्ट नहीं मिलेगा राज्य में प्रवेश

हिमाचल प्रदेश में कोविड-19 मामलों में तेज़ वृद्धि को देखते हुए राज्य सरकार ने चार जिलों में कर्फ्यू लगाने का फैसला किया है. कांगड़ा, ऊना, सोलन और सिरमौर में 27 अप्रैल की आधी रात से 10 मई, 2021 तक सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक कर्फ़्यू रहेगा.

 

राज्य में आने वाले सभी लोगों के लिए 72 घंटे के भीतर आरटी-पीसीआर परीक्षण अनिवार्य करने का भी निर्णय लिया गया है. यदि राज्य में आने वाले व्यक्तियों ने परीक्षण नहीं करवाया है, तो उन्हें 14 दिनों के लिए होम क्वारंटाइन में रहना होगा. उनके पास अपने आगमन के सात दिनों के बाद खुद को जांचने का विकल्प भी होगा और यदि परीक्षण नकारात्मक आता है, तो उन्हें अलग रहने की आवश्यकता नहीं है.

यह भी निर्णय लिया गया कि शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में स्थानीय निकाय अपने-अपने क्षेत्रों में सभी एसओपी और दिशा-निर्देशों के प्रभावी प्रवर्तन में शामिल होंगे और उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू करने का अधिकार देंगे, ताकि इस महामारी के प्रसार की जांच की जा सके.

बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि सभी धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक समारोहों के दौरान एसओपी के प्रभावी प्रवर्तन के लिए स्थानीय स्तर पर स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा. उन्हें समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों और एसओपी का उल्लंघन करने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू करने का अधिकार होगा.राज्य सरकार समय-समय पर स्थिति की समीक्षा करती रहेगी और उसके अनुसार निर्णय लिए जाएंगे.

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