अमेरिका का बड़ा फैसला : भारत से 12.5% नहीं, अब 10% अतिरिक्त शुल्क वसूलेगा; 45% निर्यात पर टैरिफ से पूरी राहत

नई दिल्ली | अमेरिका ने भारत समेत 60 अर्थव्यवस्थाओं से जुड़े उत्पादों के आयात को लेकर अमेरिकी व्यापार अधिनियम, 1974 की धारा 301 के तहत अंतिम उपायों की घोषणा की है। इसके तहत भारत से होने वाले कुछ आयात पर 10% का अतिरिक्त यथामूल्य शुल्क लगाया गया है। यह शुल्क 2 जून 2026 को प्रस्तावित 12.5% अतिरिक्त शुल्क से कम है।

भारत को निचली टैरिफ श्रेणी में रखा गया : वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अनुसार, भारत सरकार ने पूरी जांच प्रक्रिया के दौरान अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि (USTR) के साथ लगातार संपर्क बनाए रखा। विस्तृत लिखित निवेदनों, व्यक्तिगत परामर्श और सार्वजनिक सुनवाई में भागीदारी के माध्यम से भारत ने अपना पक्ष रखा। सरकार के इन प्रयासों के बाद अंतिम उपायों में भारत को अतिरिक्त शुल्क की निचली श्रेणी में रखा गया है।

45% भारतीय निर्यात पर नहीं लगेगा 10% अतिरिक्त शुल्क : मंत्रालय के अनुसार, अमेरिका को भारत के कुल निर्यात का लगभग 45% हिस्सा धारा 301 के तहत लगाए गए 10% अतिरिक्त शुल्क के दायरे से बाहर रहेगा। इनमें जेनेरिक दवाइयां, स्मार्टफोन और कुछ अन्य विशेष उत्पाद शामिल हैं, जिन पर फिलहाल यह अतिरिक्त शुल्क लागू नहीं होगा।

इसके अलावा, धारा 232 के तहत पहले से शुल्क के दायरे में आने वाले स्टील, एल्युमीनियम और ऑटो पार्ट्स जैसे उत्पादों पर भी यह 10% अतिरिक्त शुल्क नहीं लगाया जाएगा।

शेष 55% निर्यात पर लगेगा अतिरिक्त शुल्क : भारत के लगभग 55% निर्यात पर 10% अतिरिक्त शुल्क लागू होगा। सरकार का कहना है कि धारा 301 की जांच में शामिल अधिकांश अन्य अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में भारत पर लगाए गए अतिरिक्त शुल्क का प्रभाव अपेक्षाकृत कम है।

भारत-अमेरिका व्यापार समझौते पर बातचीत जारी : अंतिम उपायों में वस्त्र क्षेत्र से संबंधित एक विशेष तंत्र का अभी तक गठन और क्रियान्वयन नहीं हुआ है। भारत-अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौते (BTA) को लेकर जारी बातचीत के तहत भारत इस मुद्दे पर अमेरिका के साथ चर्चा कर रहा है।

भारत सरकार ने कहा है कि वह 2 फरवरी 2026 को घोषित और 7 फरवरी 2026 को जारी संयुक्त वक्तव्य के अनुरूप भारत-अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौते को जल्द पूरा करने की दिशा में अमेरिका के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है।

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