आयात पर राहतः बंदरगाहों को ऑक्सीजन व उपकरण लाने वाले जहाजों से कोई शुल्क नहीं लेने का निर्देश

देश में ऑक्सीजन और संबंधित उपकरणों की अत्यधिक आवश्यकता को देखते हुए भारत सरकार ने कामराजार पोर्ट लिमिटेड सहित सभी प्रमुख बंदरगाहों को मेजर पोर्ट्स ट्रस्ट द्वारा लगाए जाने वाले सभी शुल्क (पोत संबंधी शुल्क, भंडारण शुल्क आदि) हटाने और निम्नांकित चीजों को ले जाने वाले पोतों को बर्थ अनुक्रम में सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए हैं:

  • मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन,
  • ऑक्सीजन टैंक,
  • ऑक्सीजन की बोतलें,
  • पोर्टेबल ऑक्सीजन जेनरेटर,
  • ऑक्सीजन कंसन्ट्रेटर,
  • ऑक्सीजन सिलेंडर और संबंधित उपकरणों के निर्माण के लिए स्टील पाइप अगले तीन महीनों के लिए, या अगले आदेश तक

बंदरगाहों के अध्यक्षों को व्यक्तिगत रूप से लॉजिस्टिक ऑपरेशनों की निगरानी करने के लिए कहा गया है ताकि बंदरगाह में सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर इस तरह के जहाजों की बर्थ के लिए बेरोकटोक आवाजाही, ऑक्सीजन से संबंधित माल को तेजी से मंजूरी/प्रलेखन और जल्द निकासी के लिए सीमा शुल्क एवं अन्य अधिकारियों के साथ समन्वय सुनिश्चित किया जा सके।

यदि पोत पर ऊपर बताए गए ऑक्सीजन के माल के अलावा अन्य माल/कंटेनर भी रखे हों तो ऐसे पोत को बंदरगाह पर संभाले गए पूरे माल या कंटेनर को ध्यान में रखते हुए,  ऑक्सीजन से संबंधित माल के लिए समानुपातिक आधार पर शुल्कों की छूट प्रदान की जानी चाहिए।

पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय ऐसे पोतों, माल और बंदरगाहों की सीमा में पोत के प्रवेश करने से लेकर बंदरगाह के द्वार से उसके बाहर जाने तक के समय के विवरणों की निगरानी करेगा।

भारत सरकार देश में कोविड-19 की दूसरी लहर से जुड़े संकट से निपटने में मजबूती से लगी हुई है और उचित एवं अभिनव उपायों के माध्यम से स्थिति का सामना करने के लिए सभी कदम उठा रही है।

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