ईडी ने गिलानी को 14.40 लाख रुपये जुर्माना जमा करने का रिमाइंडर नोटिस भेजा

श्रीनगर : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को कट्टरपंथी अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी को 14.40 लाख रुपये जमा कराने का डिमांड नोटिस जारी किया है। गिलानी को यह राशि विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम के तहत पेनाल्टी के तौर पर जमा कराने के लिए 10 दिन का समय दिया गया है।

आयकर विभाग ने नौ जून 2002 को गिलानी के हैदरपोरा स्थित मकान की तलाशी लेते हुए 10 हजार अमेरिकी डालर के अलावा 10 लाख रुपये मूल्य की भारतीय करंसी भी बरामद की थी।

गिलानी की पत्नी जवाहिरा से भी संबंधित अधिकारियों ने पूछताछ की थी, लेकिन वह बरामद हुई विदेशी और भारतीय मुद्रा के स्त्रोत के बारे में कोई जानकारी नहीं दे पाई थीं। गिलानी भी इस संदर्भ में कोई साक्ष्य पेश नहीं कर पाए। ईडी के मुताबिक, जांच पूरी होने के बाद मार्च 2019 में गिलानी पर यह पेनाल्टी लगाई गई थी।

सूत्रों ने बताया कि गिलानी ने आज तक पेनाल्टी जमा नहीं कराई है। इसलिए नोटिस जारी कर राशि जमा करवाने को कहा गया है। ऐसा न करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। 

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