नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट के उस आदेश को रद कर दिया जिसमें उसने मारे गए गैंगस्टर जयपाल सिंह भुल्लर के पिता की याचिका को खारिज कर दिया था। भुल्लर के पिता ने अपने बेटे के शव की दूसरी बार आटोप्सी कराने के लिए पंजाब सरकार को निर्देश देने की मांग की थी। हाई कोर्ट ने क्षेत्रीय न्यायाधिकार के आधार पर याचिका पर सुनवाई करने से इन्कार कर दिया था।
शीर्ष अदालत ने हाई कोर्ट से भुल्लर के पिता की याचिका पर 21 जून को फिर से विचार करने को कहा है। जस्टिस इंदिरा बनर्जी और जस्टिस एमआर शाह की अवकाशकालीन पीठ ने पंजाब सरकार को निर्देश दिए कि वह शव को संरक्षित करने के उचित प्रबंध करे जिसे बंगाल के कोलकाता से फिरोजपुर ले जाया गया है। बता दें कि पंजाब में वांछित भुल्लर और एक अन्य गैंगस्टर जसप्रीत सिंह को कोलकाता पुलिस ने पंजाब पुलिस से मिली सूचना के आधार पर मुठभेड़ में मार गिराया था।

