चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में किए गए बड़े बदलाव , जानिए

चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में बड़े बदलाव किए गए है। नेशनल मेडिकल कमिशन ने किया नियमो सम्बन्धी पहले बड़े फैसले की किए अधिसूचना जारी। जारी अधिसूचना “minimum requirements for annual MBBS admission regulations (2020) 1999 के रेगुलेशन का लेगा जगह। 

नया रेगुलेशन सभी उन सभी नए मेडिकल कॉलेज पर लागू होगा जिनकी स्थापना प्रस्तावित है। साथ ही यह उन पुरानी मेडिकल कॉलेज पर भी लागू होगा जो शैक्षणिक सत्र 2021-22 में MBBS सीटों की संख्या बढ़ाना चाहते है। 

इसमे जो महत्त्वपूर्ण बदलाव हुए है वो है

मेडिकल कॉलेज और इससे सम्बद्ध टीचिंग हॉस्पिटल स्थापना के लिए आवश्यक मात्रा में जमीन की अनिवार्यता को खत्म किया गया है

संस्थान में छात्रों से संबंधित जगह की न्यूनतम आवश्यकता को परिभाषित किया गया है। वही उपलब्ध शैक्षणिक जगह को सभी विभागों द्वारा साझा करने की बात की गई है। और उन्हें ई लर्निंग और एक दूसरे से  डिजिटली जुड़े रहने की बात की अनिवार्य किया गया है। 

नए रेगुलेशन में विद्यार्थियों में प्रशिक्षण के लिए सभी सुविधाओं से लैश स्किल्स लैबोरेटरी की स्थापना को अनिवार्य किया गया है।

लाईब्रेरी की जगह को तर्कसंगत किया गया है

हाल के दिनों में मेडिकल छात्रों के बीच बढ़ते हुए तनाव को देखते हुए कॉउंसलिंग सेवा को अनिवार्य किया गया है।

नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए जब आवेदन दिया जाएगा तब 300 बेड का मल्टीस्पेशलिटी हॉस्पिटल कम से कम पिछले दो सालों से उपलब्ध होनी चाहिए।

मिनिमम फैक्लटी के अलावा विजिटिंग फैकल्टी का भी प्रावधान किया गया है ताकि शिक्षा की गुणवत्ता बेहतर हो

सभी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में MBBS छात्र के लिए दो नया टीचिंग विभाग अनिवार्य किया गया है। पहला डिपार्टमेंट ऑफ इमरजेंसी मेडिसिन जो पहले की कैजुअल्टी विभाग की जगह लेगा। दूसरा है डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल मेडिसिन एंड रिहैबिलिटेशन

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