नई दिल्ली : इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म के लिए लागू नए आइटी नियमों का पालन नहीं करने को लेकर ट्विटर के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। याचिकाकर्ता ने कहा है कि 25 मई से लागू नए नियमों के अनुसार ट्विटर को एक स्थानीय शिकायत अधिकारी की नियुक्ति करनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। उसे नियमों का पालन करने के संबंध में निर्देश दिए जाएं। केंद्र सरकार को भी निर्देश दिया जाए कि वह नियमों का पालन करना सुनिश्चित कराए। याचिकाकर्ता व अधिवक्ता अमित आचार्य ने अधिवक्ता आकाश वाजपेयी और मनीष कुमार के माध्यम से दायर याचिका में कहा कि उन्हें माइक्रो ब्लागिंग प्लेटफार्म ट्विटर द्वारा नियमों का पालन नहीं करने की जानकारी तब मिली, जब कुछ ट्वीट के खिलाफ उन्होंने शिकायत करने का प्रयास किया। बता दें कि ट्विटर ने हाल ही में कहा था कि वह एक महत्वपूर्ण बाजार के रूप में भारत के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन यहां के नए आइटी नियम खुली सार्वजनिक बातचीत को रोकेंगे। इसके जवाब में केंद्र ने कहा था कि ट्विटर भारत को बदनाम करने के लिए निराधार और झूठे आरोप लगा रहा है।