दस किलो गांजे के साथ कार सवार तीन तस्कर गिरफ्तार, दस-दस वर्ष की कैद

पटना : गांजा के साथ पकड़े गए चार तस्करों को पटना के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह एनडीपीएस के विशेष न्यायाधीश राजीव रंजन कुमार की अदालत ने दस-दस वर्ष की कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने अभियुक्तों पर दो-दो लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

इस मामले के आरोपित बिहार के सिवान जिला के सानीकुरवा गांव निवासी हीरा साह व संतोष साह तथा यूपी के आजमगढ़ जिले के कंचनपुर गांव निवासी प्रकाश गिरि व इसी जिले के हसनपुर गांव निवासी शिव नारायण गिरि हैं।

विशेष लोक अभियोजक (स्पेशल पीपी) अशोक कुमार सिन्हा ने बताया कि एक इनपुट के आधार पर आर्थिक अपराध इकाई (ईओयू) ने पटना बाइपास पर बेउर मोड़ के पास ट्रक पर ले जाए जा रहे 61 पैकेट में 413 किलो 200 ग्राम गांजा अभियुक्तों के पास से बरामद किया था। इस संबंध में आर्थिक अपराध इकाई ने 28 अप्रैल, 2014 को मामला दर्ज किया था। 

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