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पूर्व रेटेड प्राप्त मंत्री नामदेव दास त्यागी उर्फ कंप्यूटर बाबा की जमानत याचिका मंगलवर को अदालत ने खारिज कर दी और उन्हें 28 नवंबर तक न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। कंप्यूटर बाबा पर एक आदमी के ऊपर तलवार से हमला करने का आरोप है।
सरकारी वकील विमल मिश्रा के मुताबिक, कंप्यूटर बाबा के आश्रम के करीब रहने वाले एक व्यक्ति ने वहां कुछ आपराधिक गतिविधियों को लेकर ऐतराज जताया था। इसके बारे में उस व्यक्ति पर हमला किया गया था, जिसका मुकदमा एयरोड्रोम थाने में दर्ज किया गया था।
आज कंप्यूटर बाबा को जज एमपी सिंह की अदालत में पेश किया गया था, जहां उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी। अदालत ने कंप्यूटर बाबा से एक पिस्तौल को लेकर जेल में न्यायिक हिरासत के दौरान हस्तक्षेप करने की इजाजत दे दी है।
पूर्व रेटेड प्राप्त मंत्री नामदेव दास त्यागी उर्फ कंप्यूटर बाबा की जमानत याचिका मंगलवर को अदालत ने खारिज कर दी और उन्हें 28 नवंबर तक न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। कंप्यूटर बाबा पर एक आदमी के ऊपर तलवार से हमला करने का आरोप है।
सरकारी वकील विमल मिश्रा के मुताबिक, कंप्यूटर बाबा के आश्रम के करीब रहने वाले एक व्यक्ति ने वहां कुछ आपराधिक गतिविधियों को लेकर ऐतराज जताया था। इसके बारे में उस व्यक्ति पर हमला किया गया था, जिसका मुकदमा एयरोड्रोम थाने में दर्ज किया गया था।
आज कंप्यूटर बाबा को जज एमपी सिंह की अदालत में पेश किया गया था, जहां उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी। अदालत ने कंप्यूटर बाबा से एक पिस्तौल को लेकर जेल में न्यायिक हिरासत के दौरान हस्तक्षेप करने की इजाजत दे दी है।