नीट मामला : पीजी मेडिकल दाखिले में अखिल भारतीय कोटे में ओबीसी व ईडब्ल्यूएस आरक्षण पर केंद्र को नोटिस
postpone neet 2021

नई दिल्ली : मेडिकल दाखिले के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट) में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) को आरक्षण दिए जाने के खिलाफ एक याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और चिकित्सा परामर्श समिति (एमसीसी) से जवाब मांगा है।

केंद्र सरकार ने 29 जुलाई को एक अधिसूचना जारी कर नीट के केंद्रीय कोटे में ओबीसी को 27 और ईडब्ल्यूएस को 10 फीसद आरक्षण देने का एलान किया था। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और बी वी नागरत्ना की पीठ ने आठ याचिकाकर्ताओं की याचिका पर केंद्र सरकार और एमसीसी को नोटिस जारी किया है।

केंद्र के फैसले को उन अभ्यर्थियों ने भी चुनौती दी है, जो इस साल नीट की स्नातकोत्तर परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। पीठ ने इसी मामले में लंबित अन्य याचिकाओं के साथ ही इस याचिका को भी शामिल करने का निर्देश दिया। वकील विवेक सिंह ने अपनी ताजा याचिका में केंद्र की अधिसूचना को रद करने की मांग की है।

Banner Ad

Share this with Your friends :

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on twitter