नई दिल्ली, एएनआइ : राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने दिल्ली, महाराष्ट्र और कर्नाटक के मुख्य सचिवों और श्रम विभाग के प्रधान सचिवों को नोटिस जारी किया है। आयोग ने कोविड-19 से जिनकी मौत हुई उनके अंतिम संस्कार में जुटे कामगारों की दुर्दशा को लेकर दाखिल एक याचिका पर जवाब मांगा है।
एनएचआरसी ने मुख्य सचिवों और दिल्ली, महाराष्ट्र एवं कर्नाटक के श्रम विभाग से मामले की जांच कर रिपोर्ट सौंपने को कहा है। अपने आदेश में एनएचआरसी ने कहा, ‘शिकायत में जो आरोप लगाए गए हैं वे गंभीर प्रकृति के हैं और मानवाधिकार का उल्लंघन करते हैं।
इस तरह के मामलों में दयनीय स्थितियां, पीड़ा और कोविड-19 से मरने वालों के अंतिम संस्कार, श्मशान, कब्रिस्तान में काम करने वाले कामगारों को कानूनन तय मजदूरी नहीं दिया जाना,
कोविड-19 दिशानिर्देश का उल्लंघन करते हुए खराब कार्य स्थितियां और राज्य के अधिकारियों द्वारा बरती गई लापरवाही को आयोग ने अत्यंत गंभीरता से लिया है।’ एनएचआरसी में सुप्रीम कोर्ट के वकील एवं मानवाधिकार कार्यकर्ता राधाकांत त्रिपाठी ने अर्जी दाखिल कराई है। आयोग ने अधिकारियों से चार सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है।


