मध्यप्रदेश के शहडोल में अपनी पत्नी का धर्म बदलने की कोशिश करने के आरोप में एक व्यक्ति को मध्यप्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम, 1968 की धाराओं के तहत मामला दर्ज करके उसे गिरफ्तार किया गया है। इस मामले पर धनपुर के एसडीओपी भरत दुबे ने कहा, ‘वे 2018 से एक साथ बने रहे हैं।’
एक महिला, एक हिंदू ने शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें कहा गया है कि, पुरुष, इरशाद खान, ने उसे और उसके परिवार के सदस्यों को अपनी संस्कृति के अनुकूल होने और उर्दू, अरबी भाषा सीखने के लिए दबाव डाल रहा था: भरत दुबे, एसडीपीओ, धनपुर, शहडोल (29.11) .2020) https://t.co/iwd8K1W4xe
– एएनआई (@ANI) 30 नवंबर, 2020
दुबे ने आगे कहा, ‘शिकायतकर्ता हिंदू महिला ने मामला दर्ज करवाया है। इसमें उनका कहना है कि इरशाद खान नाम का व्यक्ति उन्हें प्रताप कर रहा है। उसके परिवारवाले मुझपर अपनी संस्कृति अपनाने और उर्दू और अरबी भाषा सीखने का दबाव बना रहे हैं। ‘