मिलावटी शराब से मौत पर दोषी को फांसी की सजा के प्रविधान पर कैबिनेट की मुहर
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भोपाल : मध्य प्रदेश में मिलावटी (जहरीली) शराब के मामले और इससे मौत की बढ़ती घटनाओं को रोकने के लिए शिवराज सरकार ने आबकारी अधिनियम में सजा के प्रविधान को कठोर करने का निर्णय लिया है। अब मिलावटी या जहरीली शराब से मौत होने पर दोषी को फांसी और 25 लाख रुपये जुर्माना की सजा हो सकेगी।

ऐसी शराब से शारीरिक क्षति पहुंचने की स्थिति में 10 से लेकर 14 साल का कारावास और न्यूनतम दस लाख रुपये जुर्माना का प्रविधान किया गया है।

इन्हें लागू करने के लिए सरकार विधानसभा के नौ अगस्त से प्रस्तावित मानसून सत्र में आबकारी अधिनियम में संशोधन संबंधी विधेयक प्रस्तुत करेगी।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में संशोधन विधेयक के प्रारूप को अनुमोदित कर दिया गया है।

राज्य सरकार के प्रवक्ता व गृहमंत्री डा. नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि अवैध शराब से जुड़े ऐसे अपराध, जिनके बारे में अधिनियम में उल्लेख नहीं है, उनमें जुर्माने की राशि एक हजार रुपये से बढ़ाकर दस हजार की गई है।

कारावास की अवधि छह माह ही रहेगी। मादक द्रव्य में हानिकारक, रंगीन व अन्य तत्व मिलाने पर जुर्माना की राशि तीन सौ रुपये से लेकर दो हजार तक को बढ़ाकर न्यूनतम तीन हजार से अधिकतम दो लाख रुपये प्रस्तावित की गई है।

शराब में मिलावट करने और उसके सेवन से शारीरिक क्षति या मृत्यु होने संबंधी अपराध में शामिल होने पर पहली बार और बार-बार इस तरह के काम को अंजाम देने के दोषी को न्यूनतम छह माह से लेकर फांसी (मृत्युदंड) तक की सजा हो सकती है। 

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