मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह के खिलाफ फिर जमानती वारंट जारी; 6 अक्टूबर को पेश होने का आदेश

मुंबई : महाराष्ट्र में हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता वाले जांच आयोग ने अपने सामने पेश होने में विफल रहे मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह के खिलाफ बुधवार को फिर से जमानती वारंट जारी किया है।

परमबीर ने राज्य के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे और इस सिलसिले में उन्हें आयोग के सामने पेश होना था।

इस साल मार्च में, महाराष्ट्र सरकार ने देशमुख के खिलाफ सिंह के आरोपों की जांच के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीश कैलाश उत्तमचंद चांदीवाल की अगुआई में एक सदस्यीय आयोग का गठन किया था। विशेष सरकारी वकील शिशिर हिरे ने कहा कि आयोग ने सिंह को कई बार समन जारी कर उनसे पेश होने को कहा था, लेकिन वह हाजिर नहीं हुए।

आयोग ने उनके खिलाफ सात सितंबर को जमानती वारंट जारी किया था, लेकिन वारंट तामील नहीं होने के कारण फिर से जारी किया गया है। इससे पहले आयोग ने उसके सामने पेश नहीं होने पर सिंह पर जून में 5,000 रुपये और पिछले महीने दो मौकों पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया था।

मुंबई पुलिस आयुक्त पद से हटाए जाने और होमगार्ड में स्थानांतरित किए जाने के कुछ दिन बाद सिंह ने मार्च में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को लिखे एक पत्र में दावा किया था कि देशमुख पुलिस अधिकारियों से मुंबई में रेस्तरां और बार मालिकों से पैसे लेने के लिए कहते थे।

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) नेता देशमुख ने इस वर्ष अप्रैल में राज्य के गृह मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था और उन्होंने अपने खिलाफ लगाए गए आरोपों से भी इन्कार किया है। सीबीआइ और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) वरिष्ठ आइपीएस अधिकारी द्वारा देशमुख के खिलाफ लगाए गए आरोपों की जांच कर रहे हैं। 

Share this with Your friends :

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on twitter