नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कोरोना वायरस महामारी के बीच केरल सरकार को 11वीं की परीक्षा सामान्य तरीके से कराने की अनुमति दे दी।
छात्रों को किसी प्रतिकूल स्थिति से बचाने के लिए राज्य सरकार द्वारा उठाए गए कदमों पर भी अदालत ने संतोष जताया। शीर्ष अदालत ने कहा कि इस मामले में समग्र दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत है और संबंधित अधिकारी अपने कर्तव्यों के प्रति सचेत हैं।
जस्टिस एएम खानविलकर और सीटी रविकुमार की पीठ ने इसके साथ ही केरल हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली वकील रसूलशन ए की याचिका को खारिज कर दिया। केरल हाई कोर्ट ने आफलाइन परीक्षा कराने को लेकर राज्य सरकार के फैसले में दखल देने से इन्कार कर दिया था।
शीर्ष अदालत ने कहा कि राज्य सरकार ने इस मामले में विस्तृत हलफनामा दायर किया है और वह कोरोना वायरस प्रोटोकाल से संबंधित सभी उपाय कर रही है। अदालत ने कहा कि वह इससे पहले इस तरह के मामलों में दखल दे चुकी है, क्योंकि उस समय सितंबर तक महामारी की तीसरी लहर आने की आशंका थी। लेकिन, अब लग रहा है कि तीसरी लहर तत्काल नहीं आ रही है।