मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने कोरोना वायरस संक्रमण के कारण बेरोजगारी होने के बाद प्रदेश में वापस आए श्रमिकों के पुनर्वास के लिए एक निश्चित योजना बनाने के निर्देश मध्यप्रदेश सरकार को दिए हैं। राज्य सरकार ने हाईकोर्ट को जानकारी दी कि उसने इन कामगारों के लिए क्या कदम उठाए हैं, लेकिन अदालत ने इस पर असंतोष जताया है।
सरकार ने कहा कि वैश्विक महामारी के कारण प्रदेश लौटे मजदूरों की पंजीकृत संख्या लगभग 7 लाख 40 हजार है, जिसमें से लगभग 45 हजार मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है।
हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय यादव और न्यायाधीश वी के शुक्ला की पीठ ने सरकार द्वारा पेश किए गए जवाब पर शुक्रवार को अनुकरणीय व्यक्त करते हुए कहा कि वह प्रवासी मजदूरों के पुनर्वास और रोजगार की लाभकारी योजना तैयार करने की स्थिति रिपोर्ट पेश करें।
याचिकाकर्ता की वकील शन्नो एस खान ने कहा कि अदालत का यह निर्देश उस वक्त आया जब एक सामाजिक संगठन ने उसकी याचिका पर सरकार के जवाब देने के तरीके पर आपत्ति उठाई।
वकील ने कहा कि सरकार ने जवाब में केवल एक चार्ट पेश किया और कुछ जानकारी दी, लेकिन इसमें उन मजदूरों को उपलब्ध कराए गए रोजगार की प्रकृति के बारे में कोई भी नहीं था, जो मध्यप्रदेश के मूल निवासी हैं और संक्रमण के दौरान लागू लॉकडाउन में। वापस लौटे थे।