मासूम भांजी से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा : दो साल बाद आया फैसला, पॉक्सो कोर्ट ने सुनाया कड़ा दंड !

दतिया :नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म के मामले में विशेष पॉक्सो न्यायालय ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने आरोपी पर आर्थिक दंड भी लगाया है। यह फैसला घटना के करीब दो वर्ष बाद आया है, जिसे बाल सुरक्षा से जुड़े मामलों में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

पारिवारिक कार्यक्रम के दौरान हुई थी वारदात : अभियोजन पक्ष के अनुसार वर्ष 2024 में एक पारिवारिक समारोह के दौरान आरोपी ने अवसर का फायदा उठाकर नाबालिग बच्ची को अलग स्थान पर ले जाकर उसके साथ गंभीर अपराध किया था। घटना के समय कार्यक्रम में काफी भीड़ और शोरगुल था, जिसका आरोपी ने कथित रूप से लाभ उठाया।

परिजनों की सतर्कता से सामने आया मामला : बताया गया कि बच्ची के परिजन उसे तलाशते हुए मौके पर पहुंचे, जिसके बाद स्थिति संदिग्ध दिखाई देने पर हस्तक्षेप किया गया। घटना के बाद बच्ची ने अपने परिजनों को पूरी जानकारी दी, जिसके आधार पर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई। मामले की जांच के बाद आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

सुनवाई के दौरान पेश हुए साक्ष्य और गवाह : मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने न्यायालय के समक्ष गवाहों और अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्यों को प्रस्तुत किया। सभी तथ्यों और परिस्थितियों का परीक्षण करने के बाद न्यायालय ने आरोपी को अपराध का दोषी माना।

बच्चों के खिलाफ अपराधों पर सख्त संदेश : निर्णय सुनाते हुए न्यायालय ने बच्चों के विरुद्ध होने वाले अपराधों को गंभीर सामाजिक चुनौती बताते हुए ऐसे मामलों में कठोर कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया। अदालत का मानना है कि इस प्रकार के फैसले समाज में निवारक संदेश देने का काम करते हैं।

पीड़ितों की सुरक्षा और न्याय पर जोर : कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि बच्चों के खिलाफ अपराधों में त्वरित जांच और प्रभावी सुनवाई पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाने के साथ-साथ समाज में कानून के प्रति विश्वास भी मजबूत करती है। यह फैसला उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

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