नए कृषि कानून के तहत व्यापारियों और बिचौलियों के खिलाफ केस दर्ज, 23 किसानों को राशि मिलेगी
नए कृषि कानून के तहत व्यापारियों और बिचौलियों के खिलाफ केस दर्ज, 23 किसानों को राशि मिलेगी

ग्वालियर। देश में एक तरफ नए कृषि कानून को लेकर विरोध चल रहा है, वहीं, दूसरी तरफ ग्वालियर जिले में किसानों की फसल की राशि के बारे में फरार व्यापारी और बिचौलियों के खिलाफ केंद्र सरकार के नए कृषि कानूनों किसान (सशक्तीकरण और संरक्षण) अनुबंध मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा अधिनियम 2020 और कृषक उपज व्यापार और कोरिया (संवर्धन और सरलीकरण) अधिनियम 2020 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया।

सुलह बोर्ड के जांच प्रतिवेदन पर कार्रवाई करते हुए किसानों की फसल का विक्रय मूल्य दिलाया जाएगा। ग्वालियर जिले के तहसील भितरवार के ग्राम बाजना के कृषक देवेन्द्र सिंह और अन्य 23 कृषकों द्वारा शिकायत की गयी थी कि ग्राम बाजना के ही चरित्र बलराम परिहार ने ग्राम के कृषकों से धानसे थे और 15 दिन में अनुबंधित दर पर धान की कीमत का भुगतान कर दिया था। देने का आश्वासन दिया गया था।

ग्रामवासियों ने शिकायत में बताया कि बलराम 03 दिसंबर 2020 को गांव से बाहर चला गया है और उसने किसी भी किसान को देय राशि का भुगतान अब तक नहीं किया है। धान क्रय करने की रसीदें सभी विक्रेता कृषकों के पास हैं। ग्रामवासियों ने यह भी बताया कि ग्राम के लगभग 42 कृषकों की फसल उसने प्राप्त की है और विक्रय राशि का भुगतान नहीं किया है। किसानों ने नए कृषि कानूनों के तहत कार्रवाई करने की मांग की।

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जिला प्रशासन से प्राप्त जानकारी के अनुसार बलराम के विरूद्ध नए कृषि कानूनों के तहत प्रकरण दर्ज कर उपस्थित होने का सूचना पत्र जारी किया गया है। अधिनियम की धारा 14 (2) (ए) के तहत विवाद निपटारे के लिए सुलह बोर्ड का गठन किया गया है। सुलह बोर्ड के सदस्यों द्वारा जांच कर प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। थाना बेलगढ़ा में बलराम के विरूद्ध प्रकरण दर्ज किया गया है। उसे पकड़ने के लिए दबिश दी जा रही है। यदि उसके द्वारा किसानों से खरीदी गयी फसल के मूल्य का भुगतान नहीं किया जाता है तो उसकी सम्पत्ति कुर्क कर जिला प्रशासन द्वारा किसानों के फसल की राशि की प्रतिपूर्ति की जाएगी।

 

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