टीआई निलंबन के मामले में जांच अधिकारी ने लिए बयान, आरोपित युवक अभी भी जेल में

दतिया । कोतवाली थाने के तत्कालीन टीआई रत्नेश यादव और आरोपित सोम भार्गव के विवाद मामले में एसडीओपी बड़ोनी यूके दीक्षित ने गत बुधवार को आरोपित के स्वजनों के बयान दर्ज किए हैं। उल्लेखनीय है कि तत्कालीन कोतवाली टीआई रत्नेश यादव बगैर सूचना के मुख्यालय छोड़कर ग्वालियर गए थे। वहां उनके साथ मोबाइल लूट की घटना हुई थी। जिस पर से आरोपित को ग्वालियर के कंपू थाने से वह अपने साथ दतिया लेकर आ गए थे। इसके बाद टीआई यादव ने आरोपित को यहां लाकर 25 आर्म्स एक्ट में मुकदमा दर्ज कर लिया था। इसके बाद टीआई यादव को एसपी ने निलंबित कर दिया । अब इस मामले की जांच की जा रही है।

जानकारी के अनुसार आर्म्स एक्ट के मामले में आरोपित सोम भार्गव निवासी गुड़ी गुड़ा नाका ग्वालियर के मामले में जांच कर रहे बड़ौनी एसडीओपी यूके दीक्षित ने बताया कि फिलहाल आरोपित आर्म्स एक्ट के तहत जेल में है। जमानत होने पर उसके बयान लिए जाएंगे। आरोपित सोम भार्गव के चाचा सहित अन्य लोगों के बयान पुलिस ने दर्ज कर लिए हैं। टीआई के खिलाफ निलंबन के अलावा अन्य क्या कार्रवाई होगी, इसे लेकर भी वरिष्ठ अधिकारी विचार विमर्श कर रहे हैं। फिलहाल कोतवाली टीआई रत्नेश यादव निलंबित हैं और लाइन अटैच है।

पुलिस सूत्रों के अनुसार सब कुछ अब कोर्ट पर निर्भर करता है। कोर्ट की जमानत के बाद आरोपित से भी बयान लिए जाएंगे। उसके बाद ही आरोपित पर यह प्रकरण जारी रहेगा अथवा इसका खात्मा होगा, दोनों ही बातें आरोपित को जमानत मिलने के बाद जांच में निकल कर बाहर आएंगी। इस मामले पुलिस अधीक्षक अमन सिंह राठौड़ ने बताया कि टीआई के खिलाफ जो भी कार्रवाई की जाना थी, वह की जा चुकी है। आगामी कार्रवाई जांच रिपोर्ट आने के बाद ही तय की जाएगी।

सेवढ़ा के तत्कालीन टीआई शिशिर दास भी जांच के घेरे में

सीहोर में महिला नायब तहसीलदार के साथ अभद्रता करने वाले सेवढ़ा टीआई शिशिर दास भी लाइन अटैच है। इन पर भी इस मामले में सीहोर में प्रकरण दर्ज होने पर निलंबन की कार्रवाई की गई थी। पुलिस के अनुसार अब मामला सीहोर थाने में लंबित है, वहीं पर टीआई शिशिर दास को जमानत करवानी पड़ेगी। निलंबन और लाइन अटैच की कार्रवाई पुलिस प्रशासन द्वारा उनके खिलाफ की गई है। मामले में कोर्ट का क्या निर्णय होता है, इसके बाद ही अन्य किसी दंड अथवा जांच का प्रावधान किया जाएगा।

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