बच्चों को उनके कानूनी अधिकारों की दी गई जानकारी, शिविर में समझाया गुड टच और बैड टच के बारे में

दतिया ।  बच्चों को उनके कानूनी अधिकारों से परिचित कराने के उद्देश्य से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं स्वदेश ग्रात्मोथान समिति के संयुक्त तत्वावधान में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुनीता यादव के निर्देशन में शा.उच्च.मा. विद्यालय दुर्गापुर, दतिया में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश दिनेश खटीक के मुख्य आतिथ्य में किया गया।

आयोजित विधिक साक्षरता शिविर में मुख्यअतिथि अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश दिनेश खटीक ने बच्चों को सहज और सरल ढंग से उनके कानूनी अधिकार बताते हुए शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, लैंगिक हिंसा से बालकों का संरक्षण अधिनियम- 2012 व किशोर न्याय अधिनियम 2015 के कानूनी प्रावधानों के बारे में विस्तृत रूप से बताते हुए संपत्ति में बेटी-बेटा के समान अधिकार की जानकारी दी।

उन्होंने कहा कि विधिक जानकारी से शोषण मुक्त समाज बनेगा। न्यायाधीश खटीक ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं व सहायताओं के बारे में बताया। जिसमें नि:शुल्क विधिक सहायता, नि:शुल्क अधिवक्ता उपलब्ध कराना व कानून के बारे में समुदाय को जागरुक करने आदि के बारे में व्यापक जानकारी दी गई।

आयोजित कार्यक्रम में स्वदेश ग्रामोत्थान समिति के संचालक, पीएलव्ही रामजीशरण राय द्वारा सम्मान अभियान व बाल अधिकारों की जानकारी देते हुए 1098 एवं 1090 हेल्पलाइन के बारे में बताया व साथ ही गुड और बैड टच के बारे में जानकारी दी। हिंसा होने पर तुरंत उक्त नंबरों पर शिकायत करने की अपील की। विद्यालय के प्रभारी प्राचार्य जितेंद्र तोमर द्वारा अतिथियों का स्वागत करते हुए विद्यालय की गतिविधियों की जानकारी दी।

कार्यक्रम का संचालन का संचालन वरिष्ठ शिक्षक ज्ञानेश्वर त्रिपाठी व आभार व्यक्त करते हुए आशा कार्यकर्ता खुशबू यादव ने जानकारी दी। आयोजित विधिक साक्षरता शिविर में प्राधिकरण से विजेन्द्र सिंह राजपूत, विद्यालय से सुरेंद्र दीक्षित, महेश यादव, सुमित सोनी, श्रीमती रीता खरे, मनीष जाटव, अमित राय, प्रफुल्ला टोप्पो आदि शिक्षकगण व छात्र- छात्राएं उपस्थित रहीं। उक्त जानकारी डीसीआरएफ सदस्य बलवीर पांचाल द्वारा दी गई।

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