सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़े उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए केंद्र सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। दूरसंचार विभाग ने आई० टी० क्षेत्र में बीपीओ और वर्क फ्रॉम होम को कोरोना काल में दी गई विशेष छूट को अब स्थाई रूप से लागू कर दिया गया है।
इस सुधारात्मक कदम के प्रमुख आकर्षण हैं:
– अदर सर्विस प्रोवाइडर (OSP) को अब रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है
– बैंक गारंटी सरकार के पास रखने की भी जरूरत को समाप्त कर दिया गया है
– एक स्थिर आई० पी० रखने की बाध्यता भी समाप्त कर दी गई है
– समय समय पर सरकार को रिपोर्ट भेजने की बाध्यता समाप्त हो गई है
– डायग्राम को प्रकाशित करने की जरूरत नहीं रही
– दंडात्मक प्रावधानों को समाप्त कर दिया गया है
– आई टी उद्योग के लिए और अधिक सरल और आसान प्रावधान दिए गए हैं
– इस से आई टी और बी० पी० ओ० उद्योग को और अधिक प्रोत्साहन मिलेगा
– भारत में वर्क फ्रॉम होम या कहीं से भी काम करने की सुविधा बढ़ेगी
– इस से भारत दुनिया में आई० टी० और इस से जुड़े उद्योगों के निवेश के लिए और भी अधिक आकर्षक देश बन सकेगा


