पर्यटक वाहन संचालकों के लिए नई योजना,30 दिनों के अंदर मिलेगा परमिट

सड़क परिवहन और राजमार्गमंत्रालय ने एक नई योजना कीघोषणा की है, जिसके तहत कोई भीपर्यटक वाहन संचालक ऑनलाइनमाध्यम के जरिये से “अखिलभारतीय पर्यटक अनुमति / परमिट”के लिए आवेदन कर सकताहै।

 जरूरी दस्तावेज औैर शुल्क जमाकरने के बाद इसे आवेदन करने के30 दिनों के भीतर जारी कियाजाएगा। नए अखिल भारतीयपर्यटक वाहन प्राधिकरण औरपरमिट रुल, 2021 के रूप में जानाजाने वाला नियमों का नया सेटजीएसआर 166 (ई) को दिनांक10 मार्च, 2021 को प्रकाशितकिया गया है। नए नियम 01 अप्रैल,2021 से लागू होंगे। सभी मौजूदापरमिट उनकी वैधता की तारीखतक लागू रहेंगे।

परमिट के नए नियम से देश के सभीराज्यों में पर्यटन को तेजी से बढ़ावामिलने की उम्मीद है। इससे राज्योंको राजस्व बढ़ाने में भी मददमिलेगी  इस स्टेप पर 39वें और40वें परिवहन विकास परिषद कीबैठक में चर्चा की गई और राज्यों सेप्रतिनिधियों द्वारा इसपर सहमति दीगई। राष्ट्रीय परमिट व्यवस्था के तहतमालवाहक वाहनों की सफलता केबाद, मंत्रालय ने पर्यटक यात्री वाहनोंको निर्बाध आवाजाही प्रदान करनेके उद्देश्य से नए नियम बनाए हैं।

इसके अलावा, नए नियम तीन महीनेया इसके गुणकों की अवधि के लिएअनुमति/ परमिट देगा जिसे तीनसाल की अवधि के लिए अधिकतमबढ़ाया जा सकता है।

यह प्रावधान हमारे देश के उन क्षेत्रोंको ध्यान में रखते हुए शामिल कियागया है जहां पर्यटन का सीमितमौसम है और उन ऑपरेटरों के लिएभी जिनके पास वित्तीय क्षमता कमहै। यह एक केंद्रीय डेटाबेस और ऐसेसभी अनुमति/ परमिटों की फीसको भी मिलाएगा जो पर्यटकों कीअवाजाही में तेजी लाने के साथसुधार की गुंजाइश, पर्यटन कोबढ़ावा देने का काम करेगा।

यह कदम यात्रा और पर्यटन उद्योगके संदर्भ में लाया गया है जो हमारेदेश में पिछले पंद्रह वर्षों में कई गुनाबढ़ गया है। पर्यटन के विकास मेंघरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों पर्यटकोंद्वारा योगदान दिया गया है। आगे भीइसमें तेजी जारी रहने की उम्मीद हैजो उच्च उम्मीदों और पर्यटकों केअनुभव का एक रुझान है।

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