लंदन । स्टेट बैंक आफ इंडिया (एसबीआई) की अगुआई वाला बैंकों का समूह शराब कारोबारी विजय माल्या से पैसा वापस पाने की दिशा में एक कदम और आगे बढ़ गया है। ब्रिटेन के हाईकोर्ट ने एसबीआई के नेतृत्व में भारतीय बैंकों के समूह को विजय माल्या की दिवालिया हो चुकी कंपनी किंगफिशर एयरलाइंस से कर्ज की वसूली के संबंध में अपनी याचिका में संशोधन की मंगलवार को स्वीकृति दे दी। अदालत ने याचिका में संशोधन करने के आवेदन को सही करार दिया और कहाकि कोई भी बैंक भारत में बंधक माल्या की संपत्ति को बंधक मुक्त कर सकता है ताकि दिवालिया मामले में फैसले के बाद सभी कर्जदाताओं को फायदा हो सके।
इस याचिका के तहत याचिका करने वाले बैंकों को भगोड़े माल्या की उन भारतीय संपत्तियों पर प्रतिभूति संबंधी अधिकार को छोड़ने की छूट मांगी थी जो उनके पास बंधक पड़ी है। इससे दिवालिया प्रक्रिया में उनके पक्ष में कोई निर्णय आने पर दिवालिया व्यक्ति को कर्ज देने वाले सभी कर्जदाताओं को फायदा हो सकेगा। दिवालिया और कंपनी मामलों की सुनवाई करने वाली मुख्य अदालत (आइसीसी) के न्यायधीश मिशेल ब्रिग्स ने बैंकों के पक्ष में अपने फैसला सुनाते हुए कहा कि ऐसी कोई सार्वजनिक नीति नहीं है जो कि बैंक बंधक रखी संपत्ति पर अपने प्रतिभूति संबंधी अधिकार को न हटा सकें।
अदालत ने इसके साथ ही इस मामले में अंतिम बहस के लिए 26 जुलाई की तिथि तय कर दी। वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए हुई इस सुनवाई में 65 वर्षीय माल्या के पक्ष अथवा उसके खिलाफ दिवालिया आदेश देने के लिए 26 जुलाई को अंतिम बहस होगी। बैंकों का आरोप है कि माल्या मामले को लंबा खींचना चाहता है। उन्होंने दिवालिया याचिका को उसके स्वाभाविक परिणाम तक पहुंचाने की अपील की है। न्यायाधीश ने कहाकि वह बैंकों को संशोधन की अनुमति देते हैं।