दुकानदारों को वैक्सीन की पाबंदी से मिली राहत, 13 घंटे खुलेगा बाजार, वाहनों में सवारी को लेकर रहेगी रोक, कलेक्टर ने जारी किए नए आदेश

Datia News : दतिया। जिले में सोमवार से अब बाजार पूरी तरह से खुल जाएंगे। सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे तक दोनों ओर की (दाईं व बाईं ओर) की दुकानें खोलने के आदेश जारी कर दिए गए। जिला प्रशासन ने क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी के निर्णय के बाद लगभग सभी अनुशंसाएं लागू कर दी है। रविवार को कलेक्टर संजय कुमार द्वारा जारी आदेश में यह बात कही गई है। इसके अलावा अब दुकानदारों को तुरंत वैक्सीनेशन करवाना भी जरुरी नहीं है। वे अपनी सुविधा के अनुसार वैक्सीनेशन करा सकते हैं। इसके साथ दुकान पर मास्क, सेनीटाइजर और कोरोना गाइड लाइन का पालन करना होगा। पीतांबरा मंदिर (Pitambra Peeth)  को लेकर अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है। इस संदर्भ में जिला प्रशासन ने बताया कि इसका फैसला शासन द्वारा किया जाएगा।

रविवार को जारी किए गए आदेश में स्पष्ट किया गया है कि संपूर्ण दतिया (Datia News)  जिला क्षेत्र में सोमवार 14 जून से दुकानें सुबह 6 बजे से शाम के 7 बजे तक खुली रहेंगी और रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। शादी में शामिल होने वाले लोगों के बारे में पहले 10-10 लोगों के बारे में फैसला लिया गया था, किंतु अब 20-20 लोग व अधिकतम 40 लोग शादी समारोह में शामिल हो सकेंगे। शादी के लिए अनुविभागीय अधिकारी से अनुमति लेनी पड़ेगी। इसी तरह अंतिम संस्कार में भी सिर्फ 10 लोगों को शामिल होने की अनुमति दी गई है। सभी स्कूल, कॉलेज व शैक्षणिक संस्थाओं को अभी बंद ही रखा गया है।

दुकान खोलने के लिए नियमों का करना होगा पालन

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जिला प्रशासन में दुकान खोलने की अनुमति देने के साथ ही कहा है कि दुकानदारों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा, बिना मास्क पहने वाले ग्राहकों को सामान भी नहीं दे सकेंगे। दुकान को दुकान में शारीरिक दूरी का पालन जरुरी है। इसके लिए रस्सी बांधकर सीमा निर्धारित की जानी होगी। एक बार में एक से अधिक व्यक्ति को दुकान में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा दुकान में सैनिटाइजर की व्यवस्था भी दुकानदार को सुनिश्चित करनी पड़ेगी। कोई भी दुकानदार, दुकान में सामग्री वितरित नहीं कर पाएगा सिर्फ काउंटर के माध्यम से ही यह बिक्री हो सकेगी। दुकानदार यदि इन प्रतिबंधों का पालन नहीं करते हैं, तो उसे 500 रुपये तक का जुर्माना व दूसरी बार उल्लंघन करने पर 1000 रुपये का अर्थदंड का प्रावधान किया गया है। इसके बाद यदि दुकानदार किसी आदेश का उल्लंघन करता है तो उस पर अपराधिक प्रकरण दर्ज किया जाएगा।

वैक्सीन को लेकर दी गई राहत

जिला प्रशासन ने पहले नियम बनाया था कि अनलाॅक से पूर्व दुकानदारों को वैक्सीनेशन करवाना आवश्यक है। इसके लिए प्रचार माध्यमों के काफी प्रचार भी किया गया था। इस जारी आदेश में इस प्रकार का कोई उल्लेख नहीं है। इस संदर्भ में कलेक्टर संजय कुमार ने बताया कि वैक्सीनेशन (Vaccination) तुरंत व्यापारियों को करवाना जरुरी नहीं है, वे दुकान खोल सकते हैं। इसी बीच में दुकानदार अपना वैक्सीनेशन भी करवा लें, इससे तीसरी लहर के संक्रमण को रोका जा सकेगा।

आटो में नहीं बैठेंगी 2 से अधिक सवारियां

आटो रिक्शा (Auto) सहित अन्य वाहनों में जितने पैसेंजर ले जाए जाते हैं उनमें संख्या भी निर्धारित कर दी गई है। इसमें चालक के अलावा दो अन्य लोग ही बैठा सकते हैं। पेट्रोल पंप, गैस डीलर, दवाइयों की दुकानें तथा अस्पतालों के लिए नियम यथावत रखे गए हैं। नए आदेश के तहत कृषि गतिविधियों को पूरी तरह से छूट दी गई है। इसके अलावा होम डिलीवरी को भी इस आदेश में चालू रखने के लिए कहा गया है। इसके अलावा घरों में पेयजल आपूर्ति के लिए कैंपर रिफिलिंग किए जा सकेंगे, कैंपर की अदला बदली की अनुमति नहीं रहेगी।

पीतांबरा मंदिर पीठ खोले जाने नहीं हो सका निर्णय

कलेक्टर संजय कुमार ने जानकारी में बताया कि अभी पीतांबरा मंदिर (Pitambra Peeth)  पीठ खोलने के संबंध में कोई भी आदेश नहीं दिया गया है। मंदिर कब खोला जाएगा यह शासन की ओर से तय किया जाना है। उनसे जब पूछा गया कि उज्जैन स्थित महाकाल मंदिर 28 जून को खोला जा रहा है। इस पर उन्होंने कहा कि अभी पीतांबरा मंदिर के संदर्भ में कोई आदेश नहीं आए हैं। हमने शासन को मंदिर खोले जाने संबंधी अनुशंसा भेजी है। अतः जब शासन के आदेश आएंगे उसके बाद ही पीतांबरा मंदिर पीठ खोला जाएगा।

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