नई दिल्ली : राजधानी दिल्ली में कोरोना के कारण जारी प्रतिबंधों के बीच दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) ने सोमवार से होटल, बैंक्वेट हाल आदि को खोलने व शादी समारोह आयोजित करने की छूट दे दी है। जिम व योग संस्थान को पचास फीसद क्षमता के साथ शुरू करने की इजाजत दी गई है।
डीडीएमए की तरफ से शनिवार को जारी यह आदेश 28 जून सुबह पांच बजे से पांच जुलाई सुबह पांच बजे तक लागू रहेगा। बीते सप्ताह डीडीएमए ने पब्लिक पार्कों, उद्यानों और गोल्फ क्लब को 21 जून से खोलेने की अनुमति दी थी, साथ ही रेस्टोरेंट आदि को भी 50 फीसद बैठने की क्षमता के साथ सुबह आठ बजे से रात 10 बजे खुलने की छूट दी गई थी।
मौजूदा आदेश के मुताबिक पिछले दो सप्ताह दी गई सभी छूट जारी रहेंगी। सभी बाजार, शापिंग कांप्लेक्स व मॉल पहले की तरह सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक खुले रहेंगे। धार्मिक स्थल भी खुलेंगे, लेकिन श्रद्धालुओं के आने-जाने की अनुमति नहीं होगी।
कंटेनमेंट जोन में जारी रहेंगे प्रतिबंध डीडीएमए ने कंटेनमेंट जोन में किसी भी तरह की छूट नहीं दी है, वहां पहले की तरह पाबंदियां जारी रहेंगी, साथ ही कहा गया है कि जिन जगहों पर छूट दी गई है, यदि वहां कोविड नियमों का पालन नहीं किया जाएगा तो उन्हें फिर से बंद किया जा सकता है।
यह नहीं खुलेंगे : सिनेमा हाल, एंटरटेनमेंट पार्क, स्पा, स्विमिंग पूल आडिटोरियम, असेंबली हाल, स्कूल, कालेज व कोचिंग इंस्टीट्यूशन इन पर रोक जारी : सभी तरह के धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक आयोजनों पर भी रोक जारी रहेगी

