कलकत्ता हाई कोर्ट ने केंद्र को जेल में कैद बांग्लादेशी महिला को वापस भेजने का दिया निर्देश

कोलकाता : कलकत्ता हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को बांग्लादेश की एक महिला को अविलंब उसके देश वापस भेजने का निर्देश दिया है। लवली अख्तर वीजा की मियाद खत्म होने के बाद भी अपने देश नहीं लौटी थी। पुलिस ने उसे अवैध तरीके से भारत में रहने के आरोप में गिरफ्तार किया था। जानकारी के अनुसार पिछले दिनों 13 अप्रैल को लवली अख्तर बांग्लादेश से भारत आई थी।

भारत में उसके वीजा की मियाद खत्म होने के बाद भी वह अपने देश नहीं लौटी। इसकी जानकारी मिलने पर बशीररहाट थाने की पुलिस ने उसे अवैध तरीके से भारत में रहने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया था। अदालत में पेशी होने पर उसे जेल भेज दिया गया था।

11 जून को इस मामले की बशीरहाट सीनियर चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट के समक्ष सुनवाई होने पर उन्होंने लवली अख्तर को तुरंत रिहा करने का निर्देश दिया, लेकिन केंद्र सरकार से अनुमोदन नहीं मिलने के कारण ऐसा नहीं हो पाया और लवली जेल में ही कैद थी। यह मामला कलकत्ता हाई कोर्ट पहुंचा।

गुरुवार को मामले पर सुनवाई करते हुए न्यायाधीश देवांग्शु बसाक की बेंच ने मामले में केंद्र सरकार की उदासीनता की आलोचना करते हुए लवली अख्तर को तुरंत रिहा करने का निर्देश दिया और केंद्र सरकार को विमान से उसे उसके देश लौटाने को भी कहा है।

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