नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक के पूर्व मंत्री विनय कुलकर्णी को जमानत दे दी। कुलकर्णी को पिछले साल नवंबर में सीबीआइ ने भाजपा कार्यकर्ता योगेश गौड़ा की हत्या में संलिप्तता के आरोप में उन्हें गिरफ्तार किया था।
जस्टिस यूयू ललित और जस्टिस अजय रस्तोगी की पीठ ने कहा कि कुलकर्णी को तीन दिनों के भीतर संबंधित निचली अदालत में पेश किया जाए और कोर्ट द्वारा लगाई जाने वाली शर्तों के तहत उन्हें जमानत दी जाए। मामले की जांच कर रही सीबीआइ की ओर से पेश वकील ने कुलकर्णी की जमानत याचिका का विरोध किया।
भाजपा के जिला पंचायत सदस्य गौड़ा की जून 2016 में कर्नाटक के धारवाड़ जिले में स्थित उनके जिम में हत्या कर दी गई थी। सितंबर 2019 में राज्य सरकार ने मामले की जांच सीबीआइ को सौंप दी थी। सीबीआइ ने पिछले साल नवंबर में धारवाड़ से कांग्रेस के पूर्व विधायक कुलकर्णी को पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था।
कुलकर्णी ने अपने ऊपर लगे आरोपों का खंडन किया है। उन्होंने 2013 में धारवाड़ सीट जीती थी, लेकिन 2018 में जीत दोहरा नहीं सके थे। भाजपा उम्मीदवार ने उन्हें पराजित कर दिया था। सीबीआइ ने इससे पहले इस मामले में कई आरोपितों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया है।


