जयपुर : राजस्थान में भ्रमण करने आने वाले पर्यटकों के साथ दुर्व्यवहार करना किसी को भी भारी पड़ सकता है। दरअसल, पर्यटकों के साथ दुर्व्यवहार करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी ।
इसके लिए राज्य विधानसभा में एक विधेयक पारित किया गया है। विधानसभा में राजस्थान पर्यटन व्यवसाय (संशोधन) विधेयक-2021 पारित किया गया है। इस संशोधन के बाद पर्यटकों से दुर्व्यवहार करना संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आएगा ।
इसके लिए मूल विधेयक में धारा 27-क जोड़ी गई है। पर्यटन मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि पर्यटकों के साथ दुर्व्यवहार की शिकायतें कई बार मिलती हैं। इससे पर्यटन व्यवसाय पर खराब असर होता है ।
इस कारण सरकार ने पर्यटन से जुड़े विधेयक में जमानती और गैर जमानती धाराएं जोड़ी हैं। पर्यटन व्यवसाय गति पकड़े, राज्य की आन बान और शान की अच्छी अनुभूति पर्यटकों में हो, इसके लिए नए प्रविधान किए गए हैं।