सुप्रीम कोर्ट: आपराधिक मामले छिपाने वाला कर्मचारी नियुक्ति के अधिकार का हकदार नहीं
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नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि कोई कर्मचारी एक बार उसके खिलाफ लंबित आपराधिक मामले के बारे में झूठी घोषणा करता है या जानकारी छिपाता है तो वह ‘अधिकार’ के रूप में नियुक्ति का हकदार नहीं होगा।

इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने 2019 के राजस्थान हाई कोर्ट के फैसले को रद कर दिया, जिसने आपराधिक मामला छिपाने पर राज्य बिजली विभाग के एक कर्मचारी की सेवा समाप्त करने के फैसले को पलट दिया था।

राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड ने हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी। इस मामले में कर्मचारी ने नौकरी के लिए आवेदन करते समय आपराधिक मामले के बारे में जानकारी नहीं थी, जिसमें उसे सजा हुई थी।

जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस एएस बोपन्ना की पीठ ने कहा कि सवाल यह नहीं है कि क्या कोई कर्मचारी किसी विवाद में शामिल था और क्या उसे बाद में बरी कर दिया गया या नहीं, बल्कि यह ‘विश्वास’ का सवाल है। जो कर्मचारी शुरू में ही झूठी घोषणा करता है उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता और नियोक्ता पर ऐसे कर्मचारी को नौकरी में बनाए रखने लिए दबाव नहीं बनाया जा सकता। 

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