नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि हरियाणा के फरीदाबाद में रेल पटरियों के पास झुग्गियों को गिराने से संबंधित मामले में यथास्थिति का आदेश 10 नवंबर तक जारी रहेगा। यह आदेश उन लोगों की झुग्गियों के संबंध में दिया गया था, जिन्होंने अदालत से झुग्गियों को हटाने पर रोक लगाने की मांग की थी।
इसके साथ ही सर्वोच्च न्यायालय ने गुजरात में एक रेल लाइन परियोजना के लिए करीब 5,000 झुग्गियों को गिराने पर यथास्थिति के आदेश को 10 नवंबर तक के लिए बढ़ा दिया। अदालत को सूचित किया गया था कि इस बारे में बातचीत जारी है कि क्या पुनर्वास किया जा सकता है या नहीं?
जस्टिस एएम खानविलकर की अध्यक्षता वाली पीठ को अतिरिक्त सालिसिटर जनरल (एएसजी) केएम नटराज ने सूचित किया कि गुजरात के मामले में इस बारे में विचार-विमर्श चल रहा है कि क्या पुनर्वास किया जा सकता है या नहीं? पीठ में जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और सीटी रविकुमार भी शामिल हैं। एएसजी ने पीठ से कहा, कृपया हमें कुछ वक्त दीजिए। हम बातचीत के स्तर पर हैं। शीर्ष अदालत दो अलग-अलग याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी, जिनमें पुनर्वास समेत कुछ मुद्दों को उठाया गया था।
फरीदाबाद में रहने वाले लोगों सहित 18 याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर एक याचिका में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के 28 सितंबर के अंतरिम आदेश को चुनौती दी गई है, जिसने झुग्गियों को हटाने पर रोक लगाने से इन्कार कर दिया था।