Semi lockdown in Jharkhand : झारखंड में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामलों के बाद सरकार ने सतर्कता भरे कदम उठाना शुरू कर दिए है। जिसके बाद झारखंड सीएम ने राज्य में सेमी लॉकडाउन लगाने की घोषणा की है। आम लोगों तक संक्रमण की गति को रोकने के लिए स्कूल, कॉलेजों सहित सार्वजनिक स्थलों को बंद कर दिए जाएंगे।
सेमी लॉकडाउन की िस्थति 15 जनवरी तक या अगले आदेश तक रहेगी। राज्य में 1330 नए संक्रमित मिले। इसमें सर्वाधिक मामले रांची में 615 नए केस मिले है। रांची की पॉजिटिविटी रेट बढ़कर 11.32% पहुंच गई।
सीएम हेमंत सोरेन ने राज्य में स्टेडियम, पार्क, जिम, स्वीमिंग पूल, जू और पर्यटन स्थल भी अगले आदेश तक बंद रखे जाने का निर्णय लिया है। हालांकि, राज्य के सभी धार्मिक स्थल खुले रहेंगे, लेकिन प्रसाद का वितरण नहीं होगा। यह नियम मंगलवार से ही लागू हो गया है। इस दौरान आवश्यक सेवाओं को बंद से छूट दी गई है।
CM हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में सोमवार को हुई आपदा प्रबंधन की बैठक में यह निर्णय लिया गया। बैठक के बाद स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने बताया कि राज्य में स्कूल, कॉलेज, कोचिंग, शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे। केवल प्रशासनिक कार्यों के लिए आधे कर्मचारी आएंगे। सरकार की तरफ से इसे सख्ती से लागू करने का आदेश जारी किया गया है। इसका उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई होगी।’
बैठक में फिलहाल नाइट कर्फ्यू और वीकेंड लॉकडाउन पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है। सरकार राज्य में कोरोना की स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। 15 जनवरी के बाद आपदा प्रबंधन की दोबारा बैठक होगी। इसमें हालात को देखते हुए टांसपोर्टेशन की पाबंदियों पर निर्णय लिया जाएगा।
सभी जिलों को किया गया अलर्ट
बैठक में CM हेमंत सोरेन ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि राज्य में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए सभी अनिवार्य स्वास्थ्य सेवाओं को प्राथमिकता के साथ दुरुस्त करें। उन्होंने कहा कि स्थिति को मद्देनजर रखते हुए राज्य के सभी जिलों
को अलर्ट मोड में रखा जाए। सभी कोविड केयर अस्पतालों में ऑक्सीजन युक्त बेड, ICU बेड, नॉर्मल बेड, अनिवार्य दवाएं आदि व्यवस्थाओं को चुस्त-दुरुस्त रखें। सभी भीड़ वाले क्षेत्रों में कोविड-19 अनुकूल व्यवहारों का कड़ाई से पालन कराएं।
जानें क्या खुलेगा, क्या रहेगा बंद
– पार्क, स्विमिंग पूल, जिम, जू पर्यटन स्थल, स्टेडियम बंद रहेंगे
– स्कूल, कॉलेज, कोचिंग बंद रहेंगे, सिर्फ प्रशासनिक कार्य होंगे
– सिनेमा हॉल, रेस्टोरेंट, बार मॉल 50% क्षमता के साथ खुलेंगे
-सभी दुकानें रात्रि 8 बजे तक ही खुली रहेंगी
– रेस्टोरेंट, बार और दवा दुकानें अपने नॉर्मल समय पर बंद होंगे
– आउटडोर आयोजन, शादी-श्राद्ध में 100 लोग शामिल हो सकेंगे
– इनडोर में 50% या 100 दोनों में से जो कम हो
– सरकारी और निजी कार्यालय 50% क्षमता के साथ खुलेंगे
– संस्थानों में बायोमेट्रिक अटेंडेंस पर प्रतिबंध रहेगा
– बगैर मास्क के सार्वजनिक स्थानों पर प्रवेश प्रतिबंधित