मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को पेशी से छूट, अब 22 मार्च को होगी अगली सुनवाई

ठाणे : महाराष्ट्र में ठाणे जिले के भिवंडी की एक अदालत ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मानहानि के एक मामले में सोमवार को सुनवाई के दौरान पेशी से छूट दे दी। अदालत ने गांधी को यह छूट तब प्रदान की जब उनके वकील ने बताया कि उनके मुवक्किल उत्तर प्रदेश, गोवा और पंजाब के विधानसभा चुनाव संबंधी कार्य में व्यस्त हैं।

अदालत को शिकायतकर्ता राजेश कुंटे द्वारा दायर किए गए मानहानि मामले में सोमवार को साक्ष्य दर्ज करने थे। मामला आरएसएस के खिलाफ गांधी के कथित मानहानिकारक बयानों से संबंधित है। गांधी के वकील नारायण अय्यर ने कांग्रेस नेता के लिए पेशी से छूट मांगी। अय्यर ने कहा कि न्यायाधीश जेवी पालीवाल की अदालत ने गांधी को पेशी से छूट देते हुए सुनवाई की अगली तारीख 22 मार्च तय की है।

जानिए, क्या है मामला

गौरतलब है कि कि आरएसएस के कार्यकर्ता राजेश कुंटे ने भिवंडी में राहुल गांधी का भाषण सुनने के बाद उनके खिलाफ 2014 में यह मुकदमा दायर किया था। भाषण में कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया था कि महात्मा गांधी की हत्या के पीछे संघ का हाथ था। कुंटे ने दावा किया है कि इस बयान से संघ की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची है।

इसी तरह गुजरात में सूरत से भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी ने राहुल के खिलाफ अप्रैल 2019 में भारतीय दंड संहिता (आइपीसी) की धारा 499 व 500 के तहत मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था। 13 अप्रैल, 2019 को कर्नाटक के कोलार में एक रैली को संबोधित करते हुए राहुल ने कथित तौर पर पूछा था कि नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेन्द्र मोदी सभी का उपनाम मोदी है। सभी चोरों का उपनाम मोदी कैसे है? जब उन्होंने यह टिप्पणी की थी, तब वह कांग्रेस अध्यक्ष थे।

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