रांची : चारा घोटाले में सजायाफ्ता बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर शुक्रवार को भी सुनवाई नहीं हो सकी, क्योंकि संबद्ध न्यायाधीश उपलब्ध नहीं थे। याचिका पर अब अगले हफ्ते सुनवाई होने की संभावना है। लालू की जमानत अर्जी न्यायमूर्ति अपरेश कुमार सिंह की अदालत में सूचीबद्ध थी, लेकिन शुक्रवार को अदालत नहीं बैठी, जिसके चलते सुनवाई टल गई।
लालू के अधिवक्ता देवर्षि मंडल ने संभावना जताई है कि याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई हो सकती है। इससे पहले, जमानत याचिका पर 11 मार्च को भी सुनवाई नहीं हो सकी थी, क्योंकि उक्त तारीख पर अदालत ने इस मामले में सीबीआई अदालत से रिकॉर्ड (एलसीआर) मंगाने का निर्देश दिया था। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री ने सीबीआई अदालत के आदेश के खिलाफ झारखंड उच्च न्यायालय में 24 फरवरी को अपील दाखिल की थी।
अपनी अपील के साथ लालू ने जमानत के लिए भी आवेदन दिया था, जिस पर चार मार्च को सुनवाई हुई थी। हालांकि, तब अदालत ने याचिका में त्रुटियों को दुरुस्त करने का निर्देश देते हुए सुनवाई 11 मार्च को निर्धारित की थी। लालू की जमानत याचिका में उनकी बढ़ती उम्र और 17 प्रकार की बीमारियां होने का हवाला दिया गया है। साथ ही यह भी कहा गया कि उन्होंने इस मामले में सजा की आधी अवधि जेल में पहले ही पूरी कर ली है।
इससे पहले, 22 मार्च को किडनी में बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर रिम्स के मेडिकल बोर्ड की सलाह पर लालू की बेटी मीसा भारती उन्हें विशेष विमान से अपने साथ दिल्ली एम्स ले गई थीं। राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान (रिम्स) द्वारा गठित चिकित्सिकीय बोर्ड की बैठक में लालू को दिल्ली भेजने पर फैसला लिया गया था।