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मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने कोरोना काल में निजी स्कूलों द्वारा मनमानी फीस वसूली पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि जब तक कोरोना काल रहेगा या जब तक फिजिकल क्लासेज चालू नहीं होंगी, तब तक निजी स्कूल सिर्फ और सिर्फ ट्यूशन फीस वसूल करेंगे।
वहीं, हाईकोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा है कि निजी स्कूल किसी भी तरीके से कोई एरियर बाद में वसूल नहीं करेंगे। जब भी निजी स्कूल खुलता है तो उस सत्र के बचे हुए महीनों की फीस बढ़ाने का फैसला शासन की समिति एक महीने के अंदर लेगी। बता दें कि हाईकोर्ट का यह फैसला प्रदेशभर के अभिभावकों के लिए राहत भरा है।
गौरतलब है कि जबलपुर के नागरिक उपभोक्तावादक मंच, अभिभावक संगठन सहित कई संगठनों की ओर से जबलपुर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी जिसमें कहा गया कि कोरोना काल में जब हर एक आदमी का बजट बिगड़ चुका है और स्कूल लग नहीं रहे हैं। उसके बावजूद भी निजी स्कूल मनमानी फीस वसूली कर रहे हैं।
मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने कोरोना काल में निजी स्कूलों द्वारा मनमानी फीस वसूली पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि जब तक कोरोना काल रहेगा या जब तक फिजिकल क्लासेस चालू नहीं होंगे, तब तक निजी स्कूल सिर्फ और सिर्फ ट्यूशन फीस वसूल करेंगे।
वहीं, हाईकोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा है कि निजी स्कूल किसी भी तरीके से कोई एरियर बाद में वसूल नहीं करेंगे। जब भी निजी स्कूल खुलता है तो उस सत्र के बचे हुए महीनों की फीस बढ़ाने का फैसला शासन की समिति एक महीने के अंदर लेगी। बता दें कि हाईकोर्ट का यह फैसला प्रदेशभर के अभिभावकों के लिए राहत भरा है।
गौरतलब है कि जबलपुर के नागरिक उपभोक्तावादक मंच, अभिभावक संगठन सहित कई संगठनों की ओर से जबलपुर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी जिसमें कहा गया कि कोरोना काल में जब हर एक आदमी का बजट बिगड़ चुका है और स्कूल लग नहीं रहे हैं। उसके बावजूद भी निजी स्कूल मनमानी फीस वसूली कर रहे हैं।