एक्शन प्लान : अब प्लास्टिक की इन चीजों के इस्तेमाल पर लगेगी पाबंदी, पकड़े जाने पर लगेगा भारी जुर्माना

लखनऊ : देश में आज यानी एक जुलाई से चिन्हित सिंगल यूज प्लास्टिक और प्लास्टिक एवं थर्माकोल से निर्मित चिन्हित वस्तुओं का उत्पादन, भण्डारण, परिवहन, क्रय-विक्रय प्रतिबंधित कर दिया गया है। नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम-2016 को कड़ाई से लागू किये जाने के संबंध में इन वस्तुओं के निर्माता, स्टॉकिस्ट, रिटेलर और विक्रेताओं पर छापामार कार्यवाही करने के निर्देश सभी निगम आयुक्त एवं मुख्य नगरपालिका अधिकारियों को जारी किये हैं।

जारी निर्देश अनुसार सिंगल यूज प्लास्टिक, प्लास्टिक स्टिक वाले ईअर बड, बैलून में उपयोग होने वाली प्लास्टिक स्टिक, प्लास्टिक के झण्डे, केण्डी स्टिक, आइस्क्रीम स्टिक, सजावट में उपयोग होने वाला थर्माकोल, प्लास्टिक की प्लेट्स, कप, गिलास, फोर्क, चम्मच, स्ट्रॉ, ट्रे, मिठाई के डब्बे, निमंत्रण-पत्र, सिगरेट पैकेट को कवर करने वाली पेकिंग, प्लास्टिक स्टिकर्स एवं 100 माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक एवं पीबीसी के बैनर प्रतिबंधित कर दिये गये हैं।

विभाग ने नगरीय निकायों को प्लास्टिक के दुष्परिणाम संबंधी जन-जागरूकता कार्यक्रम चलाने, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा विकसित ग्रेवियंस एप पोर्टल पर नगरीय निकायों के पंजीयन, जिला स्तरीय एवं निकाय स्तरीय टॉस्क फोर्स की नियमित बैठकों में समीक्षा एवं की गई कार्यवाही का पालन-प्रतिवेदन आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास को भिजवाए जाने के निर्देश दिये हैं।

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प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन (पीडब्ल्यूएम) नियमावली, 2016 के अनुसार, गुटखा, तंबाकू और पान मसाला के भंडारण, पैकिंग या बिक्री के लिए इस्तेमाल की जाने वाली प्लास्टिक सामग्री का उपयोग करने वाले पाउच पर पूर्ण प्रतिबंध है।

1. प्लास्टिक स्टिक के साथ ईयर-बड, गुब्बारों के लिए प्लास्टिक स्टिक, प्लास्टिक के झंडे, कैंडी स्टिक, आइसक्रीम स्टिक, सजावट के लिए पॉलीस्टाइनिन [थर्मोकोल]

2. प्लेट, कप, गिलास, कांटे, चम्मच, चाकू, पुआल, ट्रे, जैसे कटलरी, मिठाई के डिब्‍बों के चारों ओर रैपिंग या पैकिंग फिल्म, निमंत्रण कार्ड, सिगरेट के पैकेट, 100 माइक्रोन, स्टिरर से कम के प्लास्टिक या पीवीसी बैनर।

चिन्हित वस्तुओं की आपूर्ति पर रोक लगाने के लिए राष्ट्रीय, राज्य और स्थानीय स्तर पर निर्देश जारी किए गए हैं। उदाहरण के लिए, सभी प्रमुख पेट्रोकेमिकल उद्योगों को प्रतिबंधित एसयूपी उत्पादन में लगे उद्योगों को प्लास्टिक के कच्चे माल की आपूर्ति नहीं करने का निर्देश दिया गया है।

इसके अतिरिक्त, एसपीसीबी/पीसीसी को प्रतिबंधित एसयूपी उत्पादन में लगे उद्योगों को वायु/जल अधिनियम के तहत प्रचालन करने के लिए सहमति को संशोधित/निरस्त करने के निर्देश जारी किए गए हैं। सीमा शुल्क प्राधिकरण को प्रतिबंधित एसयूपी वस्तुओं के आयात को रोकने के लिए कहा गया है।

लूप को पूरा करने के लिए, स्थानीय अधिकारियों को इस शर्त के साथ नए वाणिज्यिक लाइसेंस जारी करने का निर्देश दिया जा रहा है कि एसयूपी मद उनके परिसर में नहीं बेचे जाएंगे और मौजूदा वाणिज्यिक लाइसेंस रद्द कर दिए जाएंगे, यदि ये निकाय प्रतिबंधित एसयूपी मद बेचते पाए जाते हैं।

मौजूदा आपूर्ति के विकल्प के रूप में, एसयूपी के विकल्प को बढ़ावा देने के उपायों को सक्रिय रूप से आगे बढ़ाया जा रहा है। सीपीसीबी पहले ही कम्पोस्टेबल प्लास्टिक के लगभग 200 निर्माताओं को एकमुश्‍त प्रमाण-पत्र जारी कर चुका है।

इन प्रमाणपत्रों को नवीनीकरण की आवश्यकता नहीं है जो सरकार की व्यापार करने में सुगमता की नीति के अनुरूप है। इसके अतिरिक्‍त, इन विनिर्माताओं के प्रमाणीकरण की सुविधा के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल विकसित किया गया है।

एमएसएमई की सहायता करने के लिए, सीपीसीबी, सीआईपीईटी के सहयोग से, एसयूपी के विकल्प हेतु रूपांतरण के लिए देश भर में एमएसएमई के लिए कार्यशालाओं का आयोजन कर रहा है। रांची, गुवाहाटी और मदुरै में ऐसी तीन कार्यशालाएं आयोजित की गई हैं। आईआईएससी और सिपेट जैसे अग्रणी तकनीकी संस्थानों के सहयोग से पेट्रो आधारित प्लास्टिक के विकल्पों का विकास भी किया जा रहा है।

मांग पक्ष पर, ई-कॉमर्स कंपनियों, प्रमुख एकल उपयोग वाले प्लास्टिक विक्रेताओं/ उपयोगकर्ताओं और प्लास्टिक कच्चे माल के विनिर्माताओं को चिन्हित सिंगल यूज प्लास्टिक मदों को चरणबद्ध तरीके से खत्‍म करने के संबंध में निर्देश जारी किए गए हैं। 

इस ऐप में शिकायतों को ट्रैक करने की सुविधा के साथ जियोटैगिंग सुविधाएं हैं। प्रगति और दिन-प्रतिदिन की निगरानी के लिए सीपीसीबी द्वारा जारी व्यापक निर्देशों के अनुपालन में राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश के अधिकारियों द्वारा रिपोर्ट दाखिल करने के लिए एक एसयूपी अनुपालन निगरानी पोर्टल बनाया गया।

सीपीसीबी भारत के हरित भविष्य के लिए एसयूपी प्लास्टिक को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के इस महत्वाकांक्षी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रमुख हितधारकों के सक्रिय सहयोग के माध्यम से अधिसूचित वस्तुओं के एकल उपयोग प्लास्टिक प्रतिबंध की सुविधा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।

01 जुलाई 2022 से प्रतिबंधित सिंगल यूज्ड प्‍लास्टिक आइटम 

1 प्‍लास्टिक स्टिक a ईयरबड
b बैलून
c कैंडी
d आइस-क्रीम
2 कटलेरी मद a प्‍लेट, कप, ग्‍लास, कांटे, चम्‍मच, चाकू ट्रे,
b ग्‍लास
c कांटे
d चम्‍मच
e चाकू
f ट्रे
3 पैकेजिंग/रैपिंग फिल्‍म a मिठाई के डिब्‍बे
b निमंत्रण पत्र
c सिगरेट के पैकेट
4 अन्‍य मदें a पीवीसी बैनर< 100 µm, डैकोरेशन के लिए पोली स्‍टाइरिन
b डैकोरेशन के लिए पोली स्‍टाइरिन

 

 

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