रांची : मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक, पिछड़ा वर्ग एवं कल्याण विभाग की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को कई अहम निर्देश दिए । उन्होंने अधिकारियों को कहा कि लाभुकों को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का सुलभता से लाभ मिले। इसके लिए कागजी प्रक्रिया को आसान बनाएं । उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री रोजगार रोजगार सृजन योजना समेत अन्य योजनाओं में अगर गारंटर की जरूरत होती है, तो वैसे लोगों को गारंटर बनाएं जो उनके पहचान के हो ।
एक लाख रुपए तक के लोन के लिए किसी गारंटी की जरूरत नहीं
मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना सरकार की सबसे महत्वकांक्षी योजनाओं में एक है। इस योजना के लिए लोगों को आसानी से लोन मिल सके, इस पर सरकार का विशेष ध्यान है। मुख्यमंत्री ने घोषणा करते हुए कहा कि अब एक लाख रुपए तक के लोन के लिए लाभुकों को कोई गारंटी नहीं देनी होगी ।
दिए गए ये निर्देश
● राज्य में कुल 593 छात्रावास हैं। इनमें 234 छात्रावासों का जीर्णोद्धार पूरा हो चुका है ।जबकि, 138 के जीर्णोद्धार का कार्य चल रहा है । वहीं, 221 छात्रावासों के जीर्णोद्धार का कार्य शुरू होना बाकी है। इस वर्ष 139 छात्रावासों का जीर्णोद्धार शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है । इनमें 82 छात्रावासों का जीर्णोद्धार डीएमएफटी से किया जाएगा।
● प्रमंडल स्तर पर एक बड़ा और सुसज्जित छात्रावास निर्माण का कंप्रिहेंसिव प्लान तैयार करें । ऐसे में छात्रवास के लिए न्यूनतम 5 एकड़ जमीन चिन्हित करने के दिए गए निर्देश।
● मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत आवेदन करने वाले लाभुकों की अधिकतम उम्र सीमा को बढ़ाकर 50 वर्ष कर दिया गया है। वही, इस वर्ष इस योजना का बजट एक सौ करोड़ रुपए कर दिया गया है ।
● राज्य में पहली बार प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति की राशि में बढ़ोतरी की गई है । अब यह राशि बढ़कर 15 सौ रुपए, 2500 रुपए और 4000 रुपये कर दी गई है। इस वर्ष नवंबर के अंत तक छात्रवृत्ति की राशि का वितरण कर देने का निर्देश।
●छात्रों को छात्रवृत्ति देने के लिए बच्चे का बैंक में बचत खाता और आधार से लिंक होना अनिवार्य नहीं । बच्चे का खाता नहीं होने पर उसके अभिभावक के बैंक खाते में छात्रवृत्ति की राशि भेजी जानी है । इसके लिए बच्चे के नामांकन के दौरान ही उसके अभिभावक का बैंक अकाउंट की विवरणी प्राप्त कर लेने के निर्देश।
● मुख्यमंत्री ने विद्यार्थियों के लिए विशेष रूप से एक पोर्टल बनाने का दिया निर्देश। इस पोर्टल पर विद्यार्थियों को शिक्षा से जुड़ी तमाम जानकारियां उपलब्ध कराई जाए और इसी पोर्टल के जरिए विद्यार्थियों के शिकायतों का ऑनलाइन निपटारा की व्यवस्था हो।
● मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता योजना के तहत अब जिला स्तर पर 25 हज़ार रुपए तक की सहायता राशि स्वीकृत करने की शक्ति दी गई है। पहले यह सीमा 10 हज़ार रुपये थी।
● अनाथ बच्चों को गोद लेने वालों को अनाथ बच्चों की योजनाओं को उसी परिवार के साथ टैग किया जाए, जिस ने गोद लिया है, ताकि अनाथ बच्चे को एक सोसाइटी मिल सके । लेकिन, इससे पूरी संवेदनशीलता से लागू करने की जरूरत पर मुख्यमंत्री ने दिया जोर।