Datia News : दतिया। अपहरण एवं डकैती के आरोपितों को 7 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है। विशेष न्यायाधीश जीसी शर्मा ने अपने न्यायालय में चल रहे अपहरण एवं डकैती के आरोपित प्रभु जाटव पुत्र भुंदे जाटव निवासी ग्राम लमकना थाना बडौनी को अनिल भार्गव का अपहरण करने एवं फिरौती मांगने के आरोप में दोषी पाते हुए उसे सात वर्ष के सश्रम कारावास एवं 2 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी कर रहे अतिरिक्त लोक अभियोजक अरुण कुमार लिटौरिया ने बताया कि 10 फरवरी 2004 को अनिल भार्गव ग्राम अगोरा स्थित अपनी कृषि भूमि को देखने सुबह 6 बजे गए थे।
तभी यहां पर आरोपित प्रभु जाटव ने फिरौती वसूलने के उद्देश्य से अपने हथियार बंद साथी कमल, डकैत एवं मेघसिंह के सहयोग से उनका अपहरण कर लिया। जिसकी रिपोर्ट अनिल भार्गव के पिता हरिशंकर भार्गव द्वारा थाना सिविल लाइन पर की गई थी।
विवेचना के दौरान डकैत कमल सिंह एनकाउंटर में मारा गया। जबकि प्रभु जाटव एवं मेघसिंह के फरार होने के कारण उनके विरुद्ध न्यायालय में फरारी में चालान पेश किए गए। न्यायालय ने अभियुक्तगणों के स्थाई वारंट जारी किए। जिसके बाद प्रभु जाटव 23 मार्च 2022 को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया।
तत्पश्चात न्यायालय द्वारा प्रकरण का विचारण किया गया। विचारण के दौरान शासकीय अभिभाषक लिटौरिया द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य एवं तर्कों के आधार पर न्यायालय ने आरोपित प्रभु जाटव को दोषी पाते हुए उसे सात वर्ष के सश्रम कारावास एवं 2 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किए जाने का आदेश पारित किया। अर्थदंड जमा न होने पर पृथक से 6 माह का सश्रम कारावास बढ़ाए जाने का आदेश पारित किया गया है।