छत्तीसगढ़ में आरक्षण का नया विधेयक पास : अब SC 13%, ST 32%, OBC 27% और EWS का 4% कोटा, राज्यपाल को भी सौंप आये

रायपुर :  मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से आज शाम यहां उनके निवास कार्यालय में छत्तीसगढ़ पिछड़ा वर्ग कल्याण संघ के सदस्यों ने मुलाकात कर छत्तीसगढ़ विधानसभा में अन्य पिछड़ा वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने संबंधी विधेयक पारित होने पर मुख्यमंत्री का आभार जताया। 

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस अवसर पर कहा कि छत्तीसगढ़ में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण पूरे देश में नजीर बनेगा। यहां निवासरत् अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों के विकास की दिशा में आरक्षण का फैसला महत्वपूर्ण साबित होगा। सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े एक बड़ी जनसंख्या के वर्ग को आगे बढ़ने का बेहतर मौका मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने क्वांटिफाईएबल डाटा आयोग का गठन कर राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग के नागरिकों सम्बंधित आवश्यक आंकड़े जुटाने के बाद इस वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने निर्णय लिया है। 

मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार अन्य पिछड़ा वर्ग सहित समाज के सभी वर्गों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। छत्तीसगढ़ पिछड़ा वर्ग कल्याण संघ के सदस्यों ने मुख्यमंत्री को बताया कि पूरे प्रदेश में आरक्षण विधेयक पारित होने पर हर्ष की लहर है। यहां पहली बार अन्य पिछड़ा वर्ग के दर्द को समझा गया है। प्रतिनिधिमंडल ने राज्य सरकार द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए जगह-जगह खोले जा रहे छात्रावास सहित विभिन्न सुविधाओं के लिए मुख्यमंत्री का आभार जताया।

इस अवसर पर ओमप्रकाश साहू, लीलाराम, देवाराम, बलीराम सिन्हा, भागवत वैष्णव, फूलचंद दीवान, गंगाराम बघेल, सुरेश पटेल, चिन्ताराम साहू, कृष्णा, ठाकुर राम, लोकनाथ राठौर, हरिचंद निषाद, रामदत्त कौशिक,  धनेश्वरी,  पदमावती, रेवती वत्सल, मोहन चन्द्रवंशी, भूपेन्द्र, संतोष, धनाराम साहू आदि उपस्थित थे। 

 इन दोनों विधेयकों में आदिवासी वर्ग-ST को 32%, अनुसूचित जाति-SC को 13% और अन्य पिछड़ा वर्ग-OBC को 27% आरक्षण का अनुपात तय हुआ है। सामान्य वर्ग के गरीबों को 4% आरक्षण देने का भी प्रस्ताव है। इसको मिलाकर छत्तीसगढ़ में 76% आरक्षण हो जाएगा

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